सरगुजा विवि के कुलपति की शक्तियां छीनी गईं : राजभवन से जारी हुई अधिसूचना, कुप्रशासन और अव्यवस्था के चलते बड़ी कार्यवाही

संतोष कश्यप- अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलपति की शक्ति को अव्यवस्था के चलते राज्यपाल ने समाप्त कर दिया है। इस संबंध में विवि के कुलपति अशोक सिंह को राज्यपाल कार्यालय से अधिसूचना जारी हुई है। विवि में ख़राब प्रशासनिक व्यवस्था और आंतरिक कलह के कारण स्टूडेंट्स की पढाई पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। जारी अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से एक साल तक के लिए प्रभावशील रहेगा।
दरअसल संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुप्रशासन और अव्यवस्था के चलते कुलपति प्रोफ़ेसर अशोक सिंह की शक्ति को ख़त्म किया गया। छात्र-छात्राओं कि समस्याओं सहित अन्य विवादों को लेकर राज्यपाल ने यह कार्यवाही की है। विश्वविद्यालय में आंतरिक विवाद और समन्वय के कारण लगातार स्टूडेंट्स की पढाई पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।
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इन धाराओं के तहत की गई कार्यवाही
जिसके चलते शैक्षणिक और प्रशासनिक वातावरण का आभाव हो गया है। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 की उपधारा 1 के अंतर्गत कई धाराओं के तहत कार्यवाही हुई है। अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से एक साल तक के लिए प्रभावशील रहेगा।
