हिट एंड रन : कानून लागू हुआ तो इस ड्राइवर को प्रदेश में पहली बार मिलेगी10 साल की सजा

arrested accused
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गिरफ्तार आरोपी
हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया है। केंद्र के नए हिट एंड रन कानून के तहत आरोपी को दस साल की जेल हो सकती है। 

पलारी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी में कुछ दिनों पहले हिट एंड रन का मामला सामने आया था। एक ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार भाई-बहनों को ठोकर मार दी। हादसे में एक युवती की मौत हो गई, वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज न्यायलय में पेश किया है। केंद्र के नए कानून के तहत आरोपी को दस साल की जेल हो सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार, पलारी में 28 फरवरी को एक ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार भाई-बहनों को ठोकर मार दी थी। इस हादसे में 20 वर्षीय युवती डिंपल पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी चचेरी बहन और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर ट्रक ड्राइवर राजेश साहू उम्र 22 वर्ष मौके पर से फरार हो गया।

सजा मिली तो पहला केस छत्तीसगढ़ का

बताया जा रहा है कि, वे तीनों बड़ी बहन की शादी के लिए सामान खरीदने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। मामले की जांच में आरोपी की तलाश कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसे न्यायलय में पेश किया गया है। नए हिट एंड रन के कानून के तहत आरोपी को दस साल की जेल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह हिट एंड रन कानून का प्रदेश में पहला मामला होगा।

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