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कलेक्टर अबिनाश मिश्रा लगातार कस्टम मिलिंग के खिलाफ  कार्रवाई कर रहे है।

सौम्या यादव- धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कलेक्टर अबिनाश मिश्रा लगातार कस्टम मिलिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे है। बीते दिनों भेलेन्द्र कुमार ध्रुव सहायक खाद्य अधिकारी, वैभव कोरटिया खाद्य निरीक्षक धमतरी द्वारा विकासखंड धमतरी के अंतर्गत रिषभ राईस प्रोसेसिंग श्यामतराई बस्तर रोड धमतरी की आकस्मिक जांच की गई। जांच में फर्म ऋषभ राईस प्रोसेसिंग के संचालक विनय पारख ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग के लिए 64 हजार क्विटल धान का अनुबंध जिला विपणन कार्यालय धमतरी से किया गया था। 

जांच दिनांक तक 38631.68 क्विंटल धान का डी.ओ. जारी कर उठाव किया गया है, जिसका अनुपातिक चांवल 26129.72 क्विटल होता है। संचालक द्वारा धान उठाव के बाद भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम धमतरी में चांवल 5262.67 क्विंटल जमा किया जाना शेष है, जो कि फर्म के संचालक द्वारा शासकीय कार्य में रूचि नहीं लिया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 96080.00 क्विंटल धान का उठाव करने के लिए खाद्य विभाग से अनुमति प्रदान की गई है। जारी अनुमति में फर्म द्वारा धान उठाव  के लिए 35870.00 क्विंटल का डी.ओ. मार्कफेड से जारी किया गया।  जारी डी.ओ. के खिलाफ जांच दिनांक तक 17628.09 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। 

मिलान करने पर 257.33 क्विंटल चावल अधिक पाया गया
भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में 11926.11 क्विंटल चावल जमा किया जाना शेष है। फर्म के भौतिक सत्यापन में प्राप्त धान व चावल का मिलान करने पर चावल 257.33 क्विंटल अधिक पाया गया। जांच में 250.00 क्विंटल चावल अन्य राईस मिल प्रिशा इंटरप्राईजेस कुकरेल के मार्का बारदाने में रिषभ राईस प्रोसेसिंग में पाया गया। जांच के दौरान संचालक द्वारा बी-1 प्रस्तुत नहीं किया गया।  प्रतिमाह खाद्य विभाग को मासिक विवरणी भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

नियम की उल्लघंन पाए करने पर कार्रवाई 
फर्म ने कस्टम मिलिंग के लिए जारी अनुमति, अनुबंध, धान उठाव कर निर्धारित समय में चावल जमा नहीं किये जाने और कस्टम मिलिंग कार्य को प्राथमिकता नहीं दिये जाने के कारण छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चांवल उपार्जन आदेश 2016 के कंडिका 3(2), कंडिका 3(3) कंडिका 4(3) एवं कंडिका 12 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लघंन पाए जाने के कारण प्रकरण दर्ज किया गया है।

राईस मिलरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई
जिले के पंजीकृत राईस मिलरों ने कस्टम मिलिंग के लिए जारी अनुमति, अनुबंध और धान उठाव कर निर्धारित समय में चावल जमा किए। धमतरी जिले में धान उठाव नहीं करने और कस्टम मिलिंग कार्य को प्राथमिकता नहीं दिये जाने की स्थिति में राईस मिलरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 

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