एक्शन में कलेक्टर : सीमेंट संयंत्र पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, मांगी सुरक्षा उपायों पर रिपोर्ट

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कलेक्टर दीपक सोनी
बलौदाबाजार कलेक्टर ने श्री सीमेंट संयंत्र में हुई घटना को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सीमेंट प्रबंधन को तीन दिन के भीतर सूरक्षा उपाय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ।

कुश अग्रवाल-बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने श्री सीमेंट संयंत्र में हुई घटना को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने सिमगा ब्लॉक के खपराडीह में स्थित श्री सीमेंट के एएफआर क्षेत्र को सील करने कर दिया। प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सोमवार क़ो जिले में संचालित समस्त सीमेंट सयंत्र के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में सभी सीमेंट संयंत्र में अल्टरनेट फ्यूल एंड रॉ मैटेरियल के समुचित प्रबंधन के निर्देश दिए।

कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि, श्री सीमेंट्स के प्रबंधन को एएफआर क्षेत्र निगरानी के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जिला प्रशासन को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि, संयंत्रों में हुई लापरवाही के कारण आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन पूरी सजगता से निगरानी कर रहा है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए।

जिला प्रशासन को भेजे आशय प्रमाण पत्र

कलेक्टर ने कहा कि, श्री सीमेंट प्रबंधन के द्वारा जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सभी सीमेंट संयंत्रों में एएफआर क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण और कुशल मानव संसाधन की नियुक्ति करते हुए इस का आशय प्रमाण पत्र जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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तीन दिन में भेजें रिपोर्ट

बैठक में निर्देश किया कि, एएफआर क्षेत्र में मैटेरियल उपयोग की क्षमता, भौतिक भंडारण एवं प्राप्ति के स्त्रोत, संयंत्र द्वारा भंडारण, निस्तारित किये जा रहे एएफआर के लिए प्राप्त अनुमतियां, संयंत्र के भीतर एएफआर का भंडारण, निस्तारण के लिए एसओपी, संयंत्र के भीतर एएफआर के भंडारण के लिए मापदण्ड अनुसार शेड, नाली एवं सेग्रिगेशन पिट निर्माण की स्थिति, दुर्गंध पृथक्करण प्रणाली ,एएफआर के उपयोग और प्रबंधन में सयंत्र द्वारा की जा रही है। सीमेंट संयंत्र द्वारा लोगों को असुविधा से बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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