रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार : जमीन विवाद को लेकर मारपीट केस में धारा बढ़ाने के लिए मांगे 30 हजार, ACB ने रंगे हाथ पकड़ा

ASI and his partner arrested while taking bribe
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रिश्वत लेते एएसआई और उसका साथी गिरफ्तार
सूरजपुर जिले में एसीबी ने रामानुजनगर थाने में पदस्थ ASI माधव सिंह को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। 

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एसीबी ने रामानुजनगर थाने में पदस्थ ASI माधव सिंह को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। जिसके बाद एएसआई ने एक पक्ष के खिलाफ धारा बढ़ाने को लेकर 30 हजार रुपए की मांग की थी।लेकिन बाद में यह सौदा 10 हजार रुपये में तय हुआ था।

जमीन विवाद को लेकर हुई थी मारपीट

मिली जानकारी के अनुसार, रामानुजनगर थाने के अंतर्गत ग्राम सुरता में जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों के बीच कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि, जनपद सदस्य शिवमंगल सिंह के भाई पर ग्रामीणों ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया था। जिसके बाद यह मामला थाने पहुंचा और उनकी शिकायत पर पुलिस ने सामान्य मारपीट और गाली-गलौज की धाराएं लगाई थी। इस मामले को लेकर जनपद सदस्य शिवमंगल सिंह ने थाने पहुंचे।

धारा जोड़ने के लिए मांगी रिश्वत

जहां थाने में पदस्थ एएसआई माधव सिंह ने मामले में धारा 307 जोड़ने के लिए 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। पैसे को लेकर शिवमंगल सिंह ने एसीबी से शिकायत कर दी। जिसके बाद एसीबी की टीम ने फोन पर बात कर रिश्वत मांगने की पुष्टि कराई थी। जिस पर एएसआई पैसे लेकर धारा बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। शिकायत मिलने पर अंबिकापुर से एसीबी डीएसपी प्रमोद कुमार खेस की टीम बुधवार दोपहर रामानुजनगर पहुंची।

एसीबी ने रंगे हाथो पकड़ा

एसीबी ने शिवमंगल सिंह को केमिकल लगे 10 हजार रुपए लेकर थाने भेजा गया। एएसआई माधव सिंह ने सहयोगी मोहमुद्दीन के हाथों रिश्वत की रकम 10 हजार रुपए ले लिया। जैसे ही उसने एएसआई को रिश्वत के पैसे दिए, वैसे ही एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। इस मामले में एसीबी ने एएसआई माधव सिंह और सहयोगी मोहमुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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