बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई: RCB, डीएनए एंटरटेनमेंट और KSCA के खिलाफ FIR दर्ज, हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

FIR filed against RCB: बुधवार (4 जून) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के IPL जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। गुरुवार को बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में RCB फ्रेंचाइजी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट, KSCA प्रशासनिक समिति और अन्य पर आपराधिक लापरवाही के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इसमें IPC की धारा 105, 125(1)(2), 132, 121/1, 190 R/W 3(5) लगाई गई हैं।
हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी
इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 10 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है।
सरकारी पक्ष का कोर्ट में जवाब
कर्नाटक सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अदालत को बताया कि स्टेडियम में फ्री एंट्री होने के कारण भारी भीड़ इकट्ठा हुई, जिससे भगदड़ मच गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार दोषारोपण के बजाय भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
RCB ने किया पीड़ितों की मदद का ऐलान
RCB फ्रेंचाइजी ने हादसे में जान गंवाने वाले 11 प्रशंसकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही, घायल प्रशंसकों के लिए 'RCB Cares' नामक फंड भी बनाया है।