इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आज एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अब वैध नहीं होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आज एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अब वैध नहीं होगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात विपरीत धर्म के विवाहित जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। असल में विपरीत धर्म के विवाहित जोड़े ने याचिका दायर की थी कि उनके परिवारवाले उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करें। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
धर्म बदलना स्वीकार नहीं
न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ता में एक मुस्लिम और एक हिंदू हैं। लड़की ने शादी करने के लिए 29 जून को हिंदू धर्म कबूल कर लिया और 31 जुलाई 2020 को शादी कर लिया। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि ये धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी करने के लिए किया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना अवैध है।
बिना इस्लाम जाने धर्म परिवर्तन गलत
इस मामले में हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया था। सवाल ये था कि क्या शादी करने के लिए हिंदू लड़की धर्म बदल सकती है? कोर्ट ने कहा कि बिना इस्लाम जाने और उसकी आस्था का ख्याल किए धर्म बदलना बिल्कुल सही नहीं है। इसी केस का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम से हिंदू बनी लड़की की याचिका को खारिज कर दिया।