आतंकी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस: केंद्र ने SIMI पर बैन 5 साल के लिए बढ़ाया, यूएपीए के तहत लिया गया एक्शन

SIMI ban extension: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर पांच साल के लिए बैन बढ़ा दी। गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस के विजन को देखते हुए यह फैसला किया गया है।

SIMI ban extension: केंद्र सरकार ने सोमवार को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) बैन की अवधि पांच साल के लिए बढ़ा दी। गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई। गृह मंत्रालय ने कहा कि यूएपीए कानून के तहत इस संगठन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है।

भारत की सुरक्षा के लिए खतरा था सिमी
गृह मंत्रालय ने कहा कि सिमी को आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। यह संगठन भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस के विजन को ध्यान में रखते हुए सिमी पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।

क्या है सिमी, कौन है इसका संस्थापक
सिमी एक इस्लामिक संगठन है। सिमी का पहला ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास शमशाद मार्केट में खोला गया था। सिमी पर केंद्र सरकार ने पहली बार 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था। सिमी का गठन शुरू में एक छात्र संगठन के तौर पर किया गया था। बाद में यह भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया।

कई बार बढ़ाया जा चुका है सिमी पर लगा प्रतिबंध
सिमी पर शुरुआती बैन के बाद कई बार इस पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाया जा चुका है। 2014 में, सरकार ने आधिकारिक तौर पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत सिमी को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया। 2019 में प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story