Elvish Yadav Snake venom case: यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव को कथित स्नेक वेनम मामले में सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। एल्विश पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज है, जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश को फटकारते हुए कहा कि लोकप्रिय हस्तियों का ऐसा आचरण समाज में गलत संदेश दे सकता है।
'ये समाज के लिए गलत संदेश देगा'- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा- "अगर लोकप्रिय लोग बेजुबान जीवों का इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो यह समाज के लिए बेहद गलत संदेश होगा।" जज ने यह भी सवाल उठाया- "क्या कोई व्यक्ति चिड़ियाघर में जाकर जानवरों के साथ मनमानी कर सकता है?" अदालत ने कहा कि वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत को गंभीरता से देख रही है।
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एल्विश यादव की सफाई
एल्विश यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने दलील दी कि वह कथित पार्टी में एक वीडियो शूट के सिलसिले में गेस्ट के तौर पर गए थे। उनका कहना था कि न तो किसी रेव पार्टी के आयोजन का सबूत है और न ही किसी प्रतिबंधित मादक पदार्थ के सेवन का प्रमाण। यह भी दावा किया कि जांच में जिन नौ सांपों की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, वे विषैले नहीं थे और एल्विश कथित स्थान पर मौजूद भी नहीं थे।
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9 सांप में से 5 कोबरा सामप थे शामिल
दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस ने नौ सांप बरामद किए, जिनमें पांच कोबरा शामिल थे, और पार्टी में इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध सांप के जहर के संकेत भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि सांप का जहर किस प्रक्रिया से निकाला जाता है और उसे कथित तौर पर पार्टियों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।
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गिरफ्तार हुए थे एल्विश
एल्विश यादव पर नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित कथित रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप लगा था। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट में उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि न तो कोई सांप, न मादक पदार्थ और न ही कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ।









