Rajpal Yadav Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत 1 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है, इसलिए उन्हें दोबारा जेल भेजने की जरूरत नहीं है।
क्या है मामला?
यह मामला साल 2010 के चेक बाउंस केस से जुड़ा है। कर्ज न चुका पाने के कारण राजपाल यादव को 5 फरवरी 2026 को सरेंडर करना पड़ा था। उन्होंने तिहाड़ जेल में करीब 13 दिन बिताए, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी।
कोर्ट में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने बताया कि उन्होंने नियमित जमानत के लिए भी याचिका दाखिल कर दी है। साथ ही कहा कि अब तक करीब 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी दिया गया है। कोर्ट ने इस पर कहा कि पर्याप्त रकम जमा की जा चुकी है, इसलिए उन्हें जेल वापस नहीं भेजा जाएगा।
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पैसे को लेकर था विवाद
राजपाल यादव की ओर से कोर्ट में कहा गया कि वे पहले ही 2 करोड़ रुपये चुका चुके हैं। उनका कहना है कि 8 करोड़ रुपये न दे पाने की वजह से उन्हें जेल भेजा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि फिल्म में उनका कुल निवेश 22 करोड़ रुपये था, लेकिन केवल 5 करोड़ के विवाद में बाकी रकम को नजरअंदाज किया जा रहा है।
अगली सुनवाई 1 अप्रैल को
कोर्ट ने अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की है। इस दिन मुख्य याचिका पर विस्तार से बहस होगी। कोर्ट ने अभिनेता को यह भी सलाह दी कि वे ऐसा कुछ न कहें जो आगे उनके खिलाफ जा सकता है।
करियर की नई शुरूआत
जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर बनने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वे यूट्यूब पर नए वीडियो बनाकर दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।









