जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब निर्धारित तिथियों पर ही होंगी नर्सिंग परीक्षाएं, हाई लेवल कमेटी की भूमिका समाप्त

Jabalpur High Court
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MP News: मध्यप्रदेश में लंबे समय से विवादों में फंसे नर्सिंग कॉलेजों और उनकी परीक्षाओं को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है।

MP News: मध्यप्रदेश में लंबे समय से विवादों में फंसे नर्सिंग कॉलेजों और उनकी परीक्षाओं को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी सूरत में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं टाली जाएंगी। 28 और 29 अप्रैल को निर्धारित तिथियों पर ही परीक्षाएं आयोजित होंगी।

छात्रों को मिली बड़ी राहत
यह फैसला उन हजारों नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जो पिछले कई वर्षों से परीक्षा टलने और भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। अब छात्रों को न तो किसी संशोधन का डर रहेगा, न ही परीक्षा स्थगित होने का। हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक तरह से छात्रों के भविष्य को स्थिरता दी है।

अब नहीं चलेगी हाई लेवल कमेटी की दखलंदाजी
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अब नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े मामलों में उच्च स्तरीय समिति की कोई भूमिका नहीं रहेगी। सेवानिवृत्त जज राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित कमेटी को हटाकर यह जिम्मेदारी अब नर्सिंग काउंसिल को सौंपी गई है। नए सत्र में कॉलेजों की मान्यता की प्रक्रिया अब नर्सिंग काउंसिल के द्वारा तय की जाएगी।

CBI जांच में उजागर हुआ था बड़ा घोटाला
पूरा मामला तब सामने आया था जब लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पूरे घोटाले की जांच CBI को सौंप दी थी। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि राज्य के करीब 700 नर्सिंग कॉलेजों में से केवल 200 कॉलेज ही न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं। बाकी कॉलेज फर्जी निरीक्षण रिपोर्टों के सहारे मान्यता प्राप्त कर रहे थे, जिनमें बुनियादी सुविधाएं जैसे प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, योग्य फैकल्टी और संबद्ध अस्पताल तक मौजूद नहीं थे।

अब कोर्ट की सख्त निगरानी में होगी व्यवस्था
हाईकोर्ट के ताजा निर्देशों के बाद अब नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। कोर्ट की सीधी निगरानी में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में नर्सिंग छात्रों को किसी भी प्रकार की लापरवाही या फर्जीवाड़े का सामना न करना पड़े।

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