CLAT UG 2025: क्लैट यूजी का रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं होगा जारी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

Supreme Court Order
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CLAT UG 2025: क्लैट यूजी परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट अभी नहीं जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक (interim stay) लगा दी है।

CLAT UG 2025: क्लैट यूजी परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट अभी नहीं जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक (interim stay) लगा दी, जिसमें कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को मेरिट लिस्ट फिर से तैयार करने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को दिए गए आदेश में माना था कि CLAT के B, C और D सेट के चार सवालों में गलती थी। कोर्ट ने इनसे प्रभावित छात्रों को अतिरिक्त अंक देने और मेरिट लिस्ट को चार हफ्तों में अपडेट करने का निर्देश दिया था। लेकिन कोर्ट ने A सेट को त्रुटि-मुक्त माना और उसके परीक्षार्थियों को कोई लाभ नहीं दिया।

यही बात एक A सेट की उम्मीदवार ने चुनौती दी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 22 आई थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में SLP (Special Leave Petition) दायर कर कहा कि हाईकोर्ट का आदेश A सेट के छात्रों के साथ अन्याय है और ये बराबरी के अधिकार का उल्लंघन करता है।

अब सुप्रीम कोर्ट की रोक से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। हजारों छात्रों की नजर इस पर टिकी है कि CLAT 2025 की फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या कोई बदलाव होगा या नहीं।

इस डेट को हुई थी एग्जाम
क्लैट यूजी परीक्षा का आयोजन 1 दिसंबर 2024 को हुआ था। पेपर में पूछे गए सवालों को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पाया कि CLAT-UG 2025 परीक्षा के दो उत्तर गलत थे और कंसोर्टियम को याचिकाकर्ताओं के परिणामों को संशोधित करने के लिए कहा था।

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