उडीसा सरकार ने विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया की शुरू, ये नियम किए तय
उडीसा सरकार ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों के लिए नियम तय कर दिए हैं। राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों और मदरसों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है।

कोरोना महामारी के कारण उडीसा सरकार ने स्कूली शिक्षा को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सभी के लिए नियम तय किए गए हैं। नियमों के तहत सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने की अनुमति दे दी है। 2020-21 के सत्र में नियमों के तहत प्रवेश करने के निर्देश जारी किए हैं।
उडीसा सरकार ने सरकारी स्कूल और सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये निर्देश सभी सरकारी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त मदरसो आदि के लिए सम्पूर्ण उडीसा के अन्दर लागू होंगे।
प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कोरोना महामारी से जुडी ये सावधानियां बरतनी होंगी
1. विद्यार्थियो और माता पिता को रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यालय में नहीें आना होगा।
2. यदि छात्र कक्षा एक से आठवीं में है तो विद्यालय प्रशासन द्वारा अपने आप आगे की कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा।
3. इसी प्रकार कक्षा 11वीं का छात्र भी आगे क्रमोन्नत कर दिया जायेगा। विद्यालय प्रशासन पहले रिकार्ड के आधार पर आगे की सभी प्रक्रिया को अपडेट कर देगा।
4. यदि विद्यार्थी अपना स्कूल बदलना चाहते हैं तो आसानी से वर्तमान विद्यालय में अपना ट्राँसफर सर्टिफिकेट (TC) प्राप्त कर सकता है।
5. यदि विद्यालय कंटेनमेंन्ट जोन के अन्दर आता है तो एडमिशन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. हाॅस्टल की प्रवेश परीक्षा अभी आयोजित नहीं की जायेगी।
ये निर्देश उडीसा मद्रास राज्य के सभी सरकारी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों मदरसों उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होंगे। वु