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Aadhaar Card After Death: आजकल 12 अंकों का आधार एक जरूरी दस्‍तावेज बन चुका है। सरकारी से लेकर प्राइवेट काम तक के लिए अहम डॉक्‍यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड की जरूरत होती है।

Aadhaar Card After Death: आधार कार्ड आजकल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन चुका है। सरकारी और निजी कामों में इसकी आवश्यकता होती है। यह एक 12 अंकों का यूनिक नंबर है, जिसमें आपके नाम, पता, और फिंगरप्रिंट जैसी जानकारियां होती हैं। बिना आधार कार्ड (Aadhaar Card) के आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। 

आधार का उपयोग गैस कनेक्शन, सब्सिडी, बैंक खाता खोलने, और स्कूल एडमिशन के लिए भी होता है। ऐसे में, अगर आपका आधार किसी गलत लोगों के पास चला गया है, तो यह गलत उपयोग किया जा सकता है।

क्या सरेंडर या रद्द करने की व्यवस्था है?

  • मृतक व्यक्ति के आधार कार्ड को लेकर अन्ततः सवाल उठता है कि इसे क्या किया जाए? UIDAI की ओर से, हर भारतीय नागरिक के लिए आधार जारी किया जाता है, लेकिन इसे सरेंडर या रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि, यहां कुछ कठिनाइयां हैं।
  • आधार कार्ड को सरेंडर या रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे लॉक किया जा सकता है। इस तरह, आपके आधार के डेटा का उपयोग कोई और नहीं कर सकता। आधार कार्ड को पहले अनलॉक किया जाना होगा जब आप इसका उपयोग करना चाहेंगे।

मौत के बाद ऐसे लॉक करें आधार?
लॉक करने के लिए, आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और 'Lock/Unlock Biometrics' का ऑप्शन चुनना होगा। फिर, आपको आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा, और उसके बाद OTP प्राप्त करने के लिए 'Send OTP' पर क्लिक करना होगा। आपके पास आने वाले OTP को डालने के बाद, आपको लॉगिन करने के लिए विकल्प मिलेगा और आप अपने आधार को लॉक या अनलॉक कर सकेंगे।

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