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ITR Filing: इस साल 31 जुलाई तक कुल 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए। यह पिछले साल के मुकाबले 7.5 फीसदी अधिक हैं, असेसमेंट ईयर 2023-24 में कुल 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। 

ITR Filing: देश में इस बार करदाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इस साल टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जानकारी दी गई है। जिसके मुताबिक, 31 जुलाई तक कुल 7.28 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए। यह पिछले साल के मुकाबले 7.5 फीसदी अधिक हैं, असेसमेंट ईयर 2023-24 में कुल 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे। 

5.27 करोड़ ने न्यू रिजीम का ऑप्शन चुना 
मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इस साल करदाताओं के न्यू टैक्स रिजीम (नई कर व्यवस्था) चुनने के प्रति रुझान बढ़ा है। इस बार फाइल हुए 7.28 करोड़ आईटीआर में से 5.27 करोड़ ने न्यू रिजीम का ऑप्शन चुना है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत सिर्फ 2.01 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए हैं। इस साल कुल 58.57 लाख आईटीआर पहली बार फाइलिंग करने वालों ने दाखिल किए हैं।  

31 तारीख को भरे गए करीब 70 लाख आईटीआर रिटर्न
31 जुलाई 2024 को नौकरीपेशा करदाता और नॉन टैक्स ऑडिट केस वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीफ थी और इस दिन बड़ी संख्या में टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए। एक ही दिन में 69.92 लाख रिटर्न भरे गए। इसके साथ ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर शाम 7 से रात 8 बजे के बीच रिटर्न दाखिल करने की प्रति घंटे दर 5.07 पहुंच गई।  

FAQs और वीडियो से टैक्सपेयर्स को किया जागरूक
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की ओर से करदाताओं को नए और पुराने रिजीम के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए गए। इस दौरान उन्हें FAQs और वीडियो के जरिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अलग-अलग भाषाओं में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही इनकम टैक्स इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स से भी टैक्सपेयर्स को समय पर आईटीआर दाखिल करने के लिए प्रेरित किया गया। 

फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर रिटर्न ई-वेरिफाई करें 

  • मंत्रालय ने बताया कि इस साल फाइल हुए 6.21 करोड़ रिटर्न ई-वेरिफाइड हो चुके हैं। इनमें से 5.81 करोड़ आईटीआर आधार बेस़्ड ओटीपी (करीब 94%) के जरिए ई-वेरिफाइ किए गए। ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क टीम ने टैक्सपेयर्स के करीब 11 लाख सवालों के जबाव दिए। ताकि उन्हें समय पर रिटर्न फाइल करने में कोई परेशानी न आए। 
  • इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने आईटीआर दाखिल करने वाले सभी करदाताओं से अपील की है कि वे फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर रिटर्न को ई-वेरिफाई जरूर करें। साथ ही जो करदाता किसी कारणवश तय समय पर आईटीआर नहीं भर पाए, वे भी जल्दी इस प्रक्रिया को निपटाएं।
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