D Pharma Admission: चौथे चरण का सीट आवंटन आज से शुरू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर!

डिप्लोमा इन फार्मेसी (D.Pharma) प्रवेश के चौथे चरण का सीट आवंटन आज 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है।

Updated On 2025-10-24 09:46:00 IST

सीट स्वीकार करने के लिए कुल 3250 का शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।

लखनऊ : डिप्लोमा इन फार्मेसी में प्रवेश के लिए चल रही विशेष काउंसलिंग अब अपने अंतिम चरण में है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद (JEECUP) द्वारा आयोजित चौथे चरण की काउंसलिंग में, आज यानी 24 अक्टूबर को सीट आवंटन शुरू किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होती है, उन्हें 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच आवश्यक शुल्क जमा करके अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा। सीट स्वीकार करने के लिए कुल 3250 का शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शुल्क जमा करने के बावजूद, यदि कोई अभ्यर्थी 29 अक्टूबर तक दस्तावेज़ सत्यापन नहीं कराता है, तो उसका आवंटन स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा।

सीट आवंटन और सत्यापन की महत्वपूर्ण तिथियां

डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए चौथे चरण की विशेष काउंसलिंग अंतिम चरण में पहुच चुकी है। अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प भरने की प्रक्रिया 23 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद, आज यानी 24 अक्टूबर को उम्मीदवारों के लिए सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित सीट के संबंध में आगे की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपनी सीट स्वीकार करने के लिए शुल्क जमा करना होगा और जिलों में स्थापित सहायता केंद्रों पर अपने सभी प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा। इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

सीट स्वीकार करने का शुल्क और अनिवार्य सत्यापन

चौथे चरण में सीट आवंटित होते ही उम्मीदवार का विकल्प स्वतः ही फ्रीज हो जाएगा। आवंटित सीट को सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवार को सीट एक्सेप्टेंस शुल्क और काउंसलिंग शुल्क मिलाकर कुल 3250 की राशि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करनी होगी। हालांकि, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी यह शुल्क जमा कर देता है, लेकिन वह निर्धारित समय सीमा यानी 29 अक्टूबर तक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराता है, तो ऐसे में उसका संस्थान और पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा।

शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान और शुल्क वापसी

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को यह सुविधा भी दी है कि वे 29 अक्टूबर तक अपनी आवंटित सीट वापस करा सकते हैं। शुल्क वापसी की स्थिति में, जमा की गई राशि उसी बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी जिससे सीट स्वीकार करने का शुल्क जमा किया गया था। इसके अलावा, परिषद ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग करता है, तो अभ्यर्थी प्रमाणित साक्ष्यों के साथ 'सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमंडी चौराहा, चारबाग, लखनऊ' के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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