Scholarship Portal Open 2025-26: SC-ST-OBC-EWS छात्रों के लिए खुला छात्रवृत्ति पोर्टल, जानें अंतिम तिथि
ये योजनाएं राज्य की राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, साथ ही राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी। (कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी इसके अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए संचालित की जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। पात्र विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) व्यवस्था लागू की गई है, जिससे छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी हो सकेगी।
छात्रवृत्ति आवेदन से पहले OTR जरूरी
विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि किसी भी छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विद्यार्थी NSP OTR APP और AadharfaceRD APP डाउनलोड कर ई-केवाईसी और फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। OTR पूरा होने के बाद ही विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।
कहां और कैसे करें आवेदन
राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस रखी गई है।
विद्यार्थी निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं विभागीय वेबसाइट: www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship SSO पोर्टल के माध्यम से और Scholarship SJE App से।
आवेदन करते समय विद्यार्थी स्वयं पासवर्ड बनाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर ई-मित्र, साइबर कैफे अथवा शैक्षणिक संस्थान की सहायता ले सकते हैं। आवेदन सबमिट करने से पहले सभी प्रविष्टियों की अच्छी तरह जांच करने की सलाह दी गई है।
किन विद्यार्थियों के लिए हैं योजनाएं
इन छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ राजस्थान के मूल निवासी उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जो SC / ST / OBC / SBC / EWS वर्ग से आते हैं, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के पात्र हैं, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदाय, साथ ही मिरासी एवं भिश्ती समुदाय से संबंधित हैं
ये योजनाएं राज्य की राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, साथ ही राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी। (कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी इसके अंतर्गत शामिल नहीं हैं।