पासपोर्ट के लिए पैरेंट्स की सहमति जरूरी नहीं: MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नितीश भारद्वाज की बेटियां जा सकेंगी विदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (16 जनवरी) को बाॅलीवुड एक्टर नितीश भारद्वाज के बेटियों पासपोर्ट मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पासपोर्ट और विदेश यात्रा को मौलिक अधिकार बताया। कहा, इससे किसी को रोका नहीं जा सकता।

Updated On 2025-01-16 16:43:00 IST
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MP High Court : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट और विदेश यात्रा से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गुरुवार, 16 जनवरी को आए इस फैसले से फिल्म अभिनेता नितीश भारद्वाज की बेटियों की विदेश यात्रा आसान हो गई। हाईकोर्ट ने उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए कहा, पासपोर्ट नवीनीकरण में पिता की सहमति जरूरी नहीं है। 

जबलपुर हाईकोर्ट ने क्या कहा? 
जबलपुर हाईकोर्ट ने विदेश यात्रा मौलिक अधिकार है, इसलिए पासपोर्ट नवीनीकरण से उन्हें नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार और पासपोर्ट रीजनल कार्यालय भोपाल निर्देशित किया है बेटियों की मां व आइएएस अफसर स्मिता भारद्वाज के आवेदन पर पासपोर्ट का नवीनीकरण करें। 

मुंबई कोर्ट में है नीतीश-स्मिता पारिवारिक विवाद 
दरअसल, बाॅलीवुड एक्टर नितीश भारद्वाज का पारिवारिक विवाद कोर्ट में चल रहा है। उनकी दो नाबालिग बेटियां हैं। 16 जनवरी को उनके पासपोर्ट की मियाद पूरी हो रही है। पिता की आपत्ति के चलते बेटियों का पासपोर्ट रिनुअल नहीं हो पा रहा। पत्नी स्मिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। उनके अधिवक्ता नमन नागरथ ने कोर्ट में बेटियों का पक्ष रखा।

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बुक लॉन्चिंग के लिए जाना है इंग्लैंड
अधिवक्ता नमन नागरथ ने कोर्ट को बताया कि नीतीश के बेटियों की फरवरी में बुक लॉन्चिंग है। इसके लिए उन्हें इंग्लैंड जाना है। वहां उन्हें ऑक्सफोर्ड विवि में आयोजित भारत महोत्सव में भी शामिल होना है। लेकिन पारिवारिक विवाद और कोर्ट केस का हवाला देकर नितीश ने इस पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने कहा, आपत्ति संबंधित कोर्ट में उठाई जा सकती है, लेकिन विदेश यात्रा और पासपोर्ट मौलिक अधिकार है। इसे रोकना उचित नहीं होगा। 

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