भोपाल: मकर संक्रांति पर इन जगहों पर पतंग उड़ाई तो जाना पड़ेगा जेल, रेलवे ने क्यों जारी की चेतावनी 

रेलवे ट्रैक के आसपास पतंग उड़ाने वाले लोग सावधान हो जाए। ऐसे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। रेलवे ने मकर संक्रांति को लेकर चेतावनी जारी की।

By :  Desk
Updated On 2025-01-12 20:50:00 IST
पतंग उड़ाने पर होगी जेल

भोपाल (कपिल देव श्रीवास्तव): भोपाल सहित पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में रेल प्रशासन ने मकर संक्रांति पर रेल की पटरी पर पतंग न उड़ाने की चेतावनी दी है। इसमें कहा कि ऐसा करते पकड़े जाने पर 6 महीने का कारावास हो सकता है। 

दरअसल, मकर संक्रांति पर भोपाल स्टेशन पर मंडल के अन्य स्टेशनों के आसपास  काफी पतंगबाजी की जाती है। प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी के चलते कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वर्तमान में भोपाल मंडल में लगभग सभी रेल खंडों पर विद्युत कर्षण पर रेलगाड़ियां संचालित की जा रही हैं।

रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत स्थानों से पार करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के अनुसार दंडनीय अपराध भी है। इसके लिए आपको 1000 रुपए तक का आर्थिक दंड या 6 माह का कारावास या दोनों एक साथ दंडित किया जा सकता है।

भोपाल रेल मंडल के एसीएम और प्रवक्ता नवल अग्रवाल ने बताया कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रही विद्युत तारों में 25 हजार वोल्ट की विद्युत का प्रवाह रहता है। इन तारों से पतंग की डोर के संपर्क में आने पर करंट का जबरदस्त झटका लग सकता है। विशेषकर धातु युक्त मांझे से यह करंट तेज गति से पहुंच सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। साथ ही रेलवे ट्रैक पर गुजर रही तीव्र रेलगाड़ियों से दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। रेल प्रशासन ने आम लोगों से पतंगबाजी के लिए रेलवे ट्रैक और रेल परिसरों से दूर रहने की अपील की है।

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