MP कैबिनेट मीटिंग: कृषक सूर्य योजना में संशोधन, मिशन वात्सल्य समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री-परिषद बैठक में कृषक मित्र सूर्य योजना संशोधन, मिशन वात्सल्य, आयुष अस्पतालों में 373 पदों सहित कई अहम प्रस्ताव मंजूर।

Updated On 2025-11-18 18:07:00 IST

सीएम डॉ. मोहन यादव 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्री-परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम गायन से हुई और इसके बाद विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन

मंत्री-परिषद ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में सोलर पम्प स्थापना से संबंधित संशोधनों को मंजूरी दी। अब किसानों को स्वीकृत क्षमता से एक स्तर अधिक क्षमता के सोलर पम्प लेने का विकल्प मिलेगा।

इसके तहत 3 एचपी के अस्थायी कनेक्शन वाले किसान 5 एचपी और 5 एचपी वाले किसान 7.5 एचपी का सोलर पम्प ले सकेंगे।

योजना के प्रथम चरण में अविद्युतीकृत और अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी किसानों को सोलर पम्प दिए जाएंगे, जिन पर 90% सब्सिडी राज्य सरकार देगी और किसान को केवल 10% राशि देनी होगी।

इस योजना से बिजली पंपों पर अनुदान का बोझ कम होगा और वितरण कंपनियों की हानि भी घटेगी।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत गैर-संस्थागत सेवा योजना को 5 साल तक मंजूरी

मंत्री-परिषद ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जैसी गैर-संस्थागत सेवाओं को आगामी पांच वर्षों तक संचालित करने की स्वीकृति दी।

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह सहायता दी जाएगी। साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद संस्थानों से बाहर होने वाले बच्चों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

इस योजना में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त माता के बच्चे, अनाथ बच्चे, गंभीर बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे लाभान्वित होंगे।

योजना के क्रियान्वयन पर कुल 1,022 करोड़ 40 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है, जिससे 33,346 बच्चों को लाभ मिलेगा।

प्रदेश के आयुष चिकित्सालयों में 373 नए पदों को मंजूरी

प्रदेश के 13 जिलों में 50 और 30 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों के संचालन के लिए कुल 373 नए पदों की स्वीकृति दी गई। इनमें प्रथम श्रेणी के 52, द्वितीय श्रेणी के 91 और तृतीय श्रेणी के 230 पद शामिल हैं। इन पदों पर सालाना 25 करोड़ 57 लाख रुपये का वित्तीय भार आएगा।

इसके साथ ही मानव संसाधन सेवाओं के 806 पदों की भी मंजूरी दी गई, जिनका खर्च भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से वहन किया जाएगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में भर्ती नियम 2025 को मंजूरी

मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियम 2025 को स्वीकृति दी।

प्रदेश में विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जुड़े केंद्रों जैसे- सुदूर संवेदन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, मौसम परिवर्तन अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान एवं उन्नत शोध उपकरण केंद्र को उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की जरूरत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015 में लगाई गई भर्ती रोक को हटाकर वैज्ञानिक संवर्ग के केडर उन्नयन का भी मार्ग प्रशस्त किया गया है।

मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ

मंत्री-परिषद ने मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का वास्तविक लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे 93 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार अनुमानित है। प्रदेश के अन्य सभी विभागों के समान इस संस्थान के अधिकारियों को भी संशोधित वेतनमान मिलेगा।

सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना में संशोधन

  • मंत्री-परिषद ने प्रदेश में लागू सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना में संशोधन को मंजूरी दी।
  • अब आयुक्त, संस्थागत वित्त को राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
  • 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान सामाजिक न्याय विभाग से हटाकर वित्त विभाग में स्थानांतरित किया गया है।
  • तकनीकी एजेंसी के चयन का अधिकार परियोजना क्रियान्वयन विभाग को दिया गया है।

आगर-मालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नए पदों को मंजूरी

नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा के लिए 9 नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, आदेश तामीलकर्ता और भृत्य के पद शामिल हैं। इन पर वार्षिक 59 लाख 42 हजार रुपये का व्यय आएगा।

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