CM Kanya Abhibhavak Pension Yojna: बेटियों के माता-पिता को मिलेगी हर महीने पेंशन, जानिए कौन कर सकता है आवेदन

अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपकी संतान के रूप में केवल बेटियां हैं, और आप या आपके जीवनसाथी की उम्र 60 साल या उससे अधिक है, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं।

Updated On 2025-05-28 16:29:00 IST

CM Kanya Abhibhavak Pension Yojna : मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के माता-पिता के लिए एक बेहद सराहनीय योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना नाम दिया है। इस योजना के तहत उन माता-पिता को हर महीने 600 रुपया पेंशन दी जाएगी जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे माता-पिता को आर्थिक सहारा मिले और उन्हें बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?
अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपकी संतान के रूप में केवल बेटियां हैं, और आप या आपके जीवनसाथी की उम्र 60 साल या उससे अधिक है, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। ध्यान रखें – आयकरदाता अभिभावक इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते।

जरूरी दस्तावेज:

  • समग्र आईडी व आधार कार्ड
  • दंपती का फोटो (संयुक्त या एकल स्थिति के अनुसार)
  • मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक
  • आयु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र
  • बेटियों के अलावा कोई अन्य संतान नहीं है, इसका शपथ पत्र
  • मध्य प्रदेश निवासी प्रमाण पत्र
  • विधवा/परित्यक्ता के लिए प्रमाण पत्र या कोर्ट का आदेश

कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन आप पेंशन पोर्टल पर कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में कर सकते हैं। आवेदन की जांच जिला पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा की जाएगी। दस्तावेज सही पाए जाने पर पेंशन हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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