भोपाल में मांस-मछली बिक्री पर बैन: जानें किन-किन तारीखों पर रहेगी रोक और क्या होगी सजा
भोपाल नगर निगम ने धार्मिक अवसरों पर मांस और मछली की बिक्री पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। जानें किन तारीखों पर दुकानें बंद रहेंगी और नियम तोड़ने पर क्या होगी सख्त कार्रवाई।
Bhopal Meat Fish Ban
Bhopal News: राजधानी में अब धार्मिक अवसरों के दौरान मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। भोपाल नगर निगम ने यह आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि तय तारीखों पर यदि कोई दुकानदार नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
जानें किन-किन तारीखों पर रहेगी रोक
नगर निगम का मानना है कि यह कदम धार्मिक समरसता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस आदेश के तहत 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 16 अगस्त (जन्माष्टमी), 27 अगस्त (गणेश चतुर्थी), 28 अगस्त (पर्यूषण पर्व), 3 सितंबर (डोल ग्यारस), 6 सितंबर (अनंत चतुर्दशी), 9 सितंबर (संवत्सरी क्षमा दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 7 अक्टूबर (महर्षि वाल्मिकी जयंती) और 21 अक्टूबर (भगवान महावीर निर्वाण दिवस) को मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी।
लाइसेंस होगा रद्द
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और पुलिस कार्रवाई भी होगी। हालांकि, इस फैसले से मीट व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर में शांति और सहिष्णुता का माहौल बनाए रखने के लिए जरूरी है।