हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा तोहफा: इन जिलों की 91 कॉलोनियों को किया नियमित, यहां देखें लिस्ट

Haryana Colonies Regularized: हरियाणा सरकार ने जनता को राहत देते हुए शुक्रवार को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर चार शहरों में बसी 91 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है।

Updated On 2024-06-22 13:05:00 IST
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला।

Haryana Colonies Regularized: हरियाणा की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस प्रदेश में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले ही सरकार ने कई जिलों के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है।

सैनी सरकार ने शुक्रवार को हरियाणा नगर पालिका क्षेत्र से बाहर 4 शहरों में 91 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें पलवल में 44, पंचकूला में 21, पानीपत में 14 और महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया।

मिलेंगी कई सुविधाएं

यह सभी कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के क्षेत्र में बसी हुई थीं। इन कॉलोनियों के वैध होने से लोगों को अब बिजली-पानी और सड़क सहित अन्य सुविधाएं दी जाएगी और इससे लगभग दो लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। अब इन कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों की रजिस्ट्री हो सकेगी और लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार मिल जाएगा।

इन कॉलोनियों में विकास कार्यों की देखरेख हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से की जाएगी। राज्य सरकार ने 30 जून तक 433 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का लक्ष्य तैयार किया है, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है।

इन कॉलोनियों को किया गया शामिल

इसे लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिस के अनुसार, महेंद्रगढ़ के कनीना, पलवल, पलवल के पृथला, हथीन, होडल खंड में स्थित कॉलोनियां, नारनौल, महेंद्रगढ़, पंचकूला, अटेली, बरवाला, रायपुररानी, कालका और पानीपत के इसराना, मतलौडा, समालखा और पानीपत की कॉलोनियां शामिल हैं।

Also Read: हरियाणा में CM नायब सिंह सैनी ने किया योग, बोले - योग को एक-एक गांव में पहुंचाएंगे

यह क्षेत्र नहीं होंगे नियमित

नोटिफिकेशन के अनुसार, हाईटेंशन लाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन से प्रभावित क्षेत्र में आने वाले भूखंड और विकास योजना में दर्शाई गई प्रस्तावित सड़क, प्रतिबंधित पट्टी वाले भूखंड और हरित पट्टी नियमित नहीं होंगे। इसके अलावा वाणिज्यिक परिसर, गोदामों, बैंक्वेट हॉल, मॉल और मल्टीप्लेक्स वाले भूखंड को भी इस नोटिफिकेशन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

Similar News