Flower Farming Training: हरियाणा के किसानों को मिलेगी फूलों की खेती ट्रेनिंग, 5 दिनों का होगा प्रोग्राम, ऐसे करें आवेदन

Floriculture Training: हरियाणा के किसानों को सरकार की ओर से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें उन्हें फूलों की खेती करना सिखाया जाएगा। जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन...

Updated On 2025-02-26 14:37:00 IST
हरियाणा में किसानों को फूलों की खेती का प्रशिक्षण।

Flower Farming In Haryana: हरियाणा सरकार महिलाओं और युवाओं के साथ-साथ किसानों को भी आगे बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। प्रदेश के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ फसल विविधीकरण की दिशा में भी काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के उद्यान विभाग ने फैसला किया है कि अब वे किसानों को फूलों की खेती का प्रशिक्षण देंगे। बता दें कि फूलों की खेती से काफी ज्यादा मुनाफा होता है। विभाग का मानना है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए मार्च के पहले हफ्ते में एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

5 दिनों तक दी जाएगी ट्रेनिंग

उद्यान विभाग की ओर से योजना बनाई गई है। इसके तहत झज्जर जिले के पुष्प एवं बीज उत्पादन तकनीक उत्कृष्ट केंद्र, मुनीमपुर में फूलों की खेती की ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। विभाग के अनुसार, यह ट्रेनिंग 3 मार्च से 7 मार्च तक दी जाएगी। बता दें कि इसमें केवल 10 चुने गए किसानों को फूलों की खेती करने का आधुनिक तरीका सिखाया जाएगा। इसके अलावा उन्हें बागवानी से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि वह उन योजनाओं का लाभ ले सकें।

ट्रेनिंग के लिए यहां कर सकते हैं आवेदन

विभाग की ओर से लगाए जा रहे इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के इच्छुक किसानों को फूलों की खेती उन्नत तकनीक सिखाई जाएगी। साथ ही उन्हें इसके व्यावसायिक पहलुओं की भी जानकारी दी जाएगी। अगर कोई किसान ट्रेनिंग के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह किसान बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

क्या है योग्यता और आवेदन की लास्ट डेट?

इस कैंप में शामिल होने के लिए उद्यान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आखिरी तारीख 28 फरवरी है। बता दें कि 28 फरवरी को दोपहर 2 बजे के बाद आवेदन नहीं लिए जाएंगे। विभाग की ओर से आवेदन की आखिरी तारीख को ही चुने गए किसानों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आवेदन करने के लिए किसान का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है और साथ ही उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। 

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