Action on private schools: फरीदाबाद में 364 स्कूलों ने RTE सीटों की जानकारी नहीं दी, होगी कार्रवाई

25% आरक्षित सीटों की जानकारी नहीं देने पर फरीदाबाद शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। स्कूलों को 26 मई तक का समय दिया गया था। अब ऐसे स्कूलों के MIS पोर्टल ब्लॉक कर उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त की सूची में शामिल किया जाएगा।

Updated On 2025-05-27 15:12:00 IST

फरीदाबाद स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय। 

फरीदाबाद शिक्षा विभाग अब निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जिले के लगभग 1200 निजी स्कूलों में से 364 स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत 25% आरक्षित सीटों की जानकारी विभाग को नहीं दी है। इन स्कूलों को 26 मई तक जानकारी उपलब्ध कराने का समय दिया गया था, लेकिन वे इसमें विफल रहे। अब विभाग ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर रहा है, और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

26 मई तक का समय दिया गया था

फरीदाबाद में चल रहे 1200 से अधिक निजी स्कूलों में से 364 स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गरीब बच्चों के लिए आरक्षित 25% सीटों की जानकारी शिक्षा विभाग को उपलब्ध नहीं कराई है। इन स्कूलों को जानकारी देने के लिए 26 मई तक का समय दिया गया था। अब विभाग ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर रहा है जिन्होंने समय पर जानकारी नहीं दी है। यह एक गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि RTE कानून के तहत इन सीटों की जानकारी देना अनिवार्य है।

गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अजीत सिंह ने बताया कि जिन स्कूलों ने सीटों की जानकारी नहीं दी है, उनके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) पोर्टल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, इन स्कूलों को गैर-मान्यता प्राप्त की सूची में शामिल किया जाएगा। यह कार्रवाई उन स्कूलों के लिए एक चेतावनी है जो सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विभाग की इस सख्ती से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)

शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस कानून के तहत, निजी स्कूलों में 25% सीटें ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1.8 लाख रुपये या उससे कम है। इन छात्रों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है और उनकी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। RTE के तहत प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और अब दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है।

मान्यता संबंधी दस्तावेजों के लिए 20 जून की डेडलाइन

जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह ने आगे बताया कि शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को अपनी मान्यता से संबंधित दस्तावेज एक विशेष प्रोफार्मा में पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। जिन स्कूलों के पास मान्यता है, उन्हें संबंधित दस्तावेज 20 जून तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। 

पोर्टल पर भरी गई जानकारी को एकीकृत कर जिला शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, जहां अधिकारी अपलोड की गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। जो स्कूल निर्धारित समय-सीमा में पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे, उन्हें गैर-मान्यता प्राप्त श्रेणी में शामिल कर दिया जाएगा। इन स्कूलों की अंतिम सूची 20 जून तक जारी कर दी जाएगी। यह कदम शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Tags:    

Similar News