New Rules: हरियाणा सरकार ने टैक्सी चालकों के लिए बनाए नए नियम, 28 हजार लोगों को होगा फायदा
हरियाणा सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में टैक्सी चालकों को लेकर अहम फैसला लिया है। इसके तहत लगभग 28 हजार टैक्सी चालकों को सीधे तौर पर फायदा होगा। जानिए नियम?
हरियाणा सरकार ने टैक्सी चालकों के लिए बनाए नए नियम
Taxi Drivers: हरियाणा सरकार ने टैक्सी चालकों को लेकर नए नियम बनाए हैं। इन नियमों से लगभग 28 हजार टैक्सी चालकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। सरकार ने फरीदाबाद जिले में टैक्सी की समय सीमा को बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत फरीदाबाद में टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां12 साल तक चला सकेंगे। जो पहले 9 साल तक ही चला सकते थे। वहीं डीजल से चलने वाली गाड़ियों की अवधि 10 साल कर दी गई है। सरकार ने यह फैसला हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया था।
अधिकारियों को आदेश का इंतजार
आरटीओ अधिकारी के अनुसार, शासन द्वारा लिखित निर्देश मिलते ही इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर डीजल पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की अवधि 12 साल कर दी गई है। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियां भी राज्य में 12 साल तक ही चल सकेंगी। हरियाणा सरकार का मानना है कि टैक्सियों की अवधि बढ़ाने से राज्य के परिवहन ढांचे में सुधार आएगा। साथ ही किसी दूसरे राज्य और क्षेत्र से आए हुए लोगों को भी अपनी सेवाएं देने में आसानी होगी। इससे टैक्सी चलाने वाले वाहन मालिकों पर आर्थिक दबाव कम होगा और वह बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे।
जिले में 28 हजार टैक्सी चालक
फरीदाबाद आरटीओ अधिकारी मनीष सहगल के अनुसार, सरकार द्वारा वाहनों की समय सीमा बढ़ाने की जानकारी मिल गई है लेकिन विभाग के पास अब तक सरकार की तरफ से लिखित में कोई आदेश नहीं आया है। सरकार का लिखित में आदेश मिलते ही इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल फरीदाबाद जिले में 28 हजार टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं। इन टैक्सियों में 20950 टैक्सी पेट्रोल और सीएनजी दोनों की हैं। वहीं 4279 टैक्सी डीजल और मात्र 6 गाड़ी ऐसी हैं, जो केवल सीएनजी से ही चलती हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि इस नियम का फायदा दूसरे राज्यों से आए टैक्सी चालक भी उठा सकेंगे।