सुधरेगी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था: अब डॉक्टरों को ओपीडी पर्चियों, लैब रिपोर्ट पर करने होंगे हस्ताक्षर

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टरों को दिए निर्देश, सभी प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के जेनेरिक नाम बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखने होंगे।

Updated On 2025-11-01 18:53:00 IST

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव। 

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए नई पहल की है। उन्होंने अब सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सभी डॉक्टरों को ओपीडी की पर्चियों, लैंब रिपोर्टों पर डॉक्टर की मोहर के साथ अपने हस्ताक्षर करने और सभी प्रिस्क्रप्शन में जेनेरिक दवाइयों के नाम बड़े व स्पष्ट अक्षरों में लिखने के निर्देश दिए है। इतना ही नहीं लैब रिपोर्टों पर अब डॉक्टर का नाम, पद और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना भी अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह आदेश सभी सरकारी अस्पतालों में तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

सिविल सर्जनों को भेजा पत्र

स्वास्थ्य मंत्री ने नए आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजकर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पत्र में कहा कि सरकारी अस्पतालों में सेवारत सभी डॉक्टरों को अब ओपीडी पर्चियों, लैब रिपोर्टों और उनके द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। उन्होंने सभी प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के जेनेरिक नाम बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखनी होगी। सभी सीएमओ को लिखे अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आदेशों का सख्ती से पालन करने की आदेश दिए हैं।

पारदर्शिता व मरीजों के हितों का दिया हवाला

प्रदेश के सभी सीएमओ को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इससे न केवल सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मरीजों का भी हित होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर यह देखने में आता है कि कई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के जेनेरिक नाम नहीं लिख रहे हैं और ओपीडी पर्चियों व लैब रिपोर्टों पर डॉक्टरों की मुहर और नाम अंकित नहीं किए जा रहे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयों के जेनेरिक नाम बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखे जाएं। इसके अलावा ,प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर की मुहर एवं हस्ताक्षर, साथ ही नाम, पद और पंजीकरण संख्या अंकित होना अनिवार्य होगा। मरीजों को दी जाने वाली लैब रिपोर्टों पर भी डॉक्टर का नाम, पद व रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य किया गया है।

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