सागर ठाकुर से मारपीट का मामला: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से एल्विश यादव को मिली राहत, अदालत ने एफआईआर सशर्त की खारिज

एल्विश यादव को सागर ठाकुर से मारपीट मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने एल्विश के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।

Updated On 2024-06-07 18:37:00 IST
एल्विश यादव।

Elvish Yadav News: यूट्यूबर एल्विश यादव को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सागर ठाकुर से मारपीट मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत ने एल्विश के सामने शर्त रखी है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उनके साथी मादक द्रव्यों और हिंसा को दर्शाने या बढ़ाने से परहेज करेंगे।

अदालत ने रखी ये शर्त 

इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा एफआईआर में दर्शाया गया है कि हिंसा का मकसद लोकप्रियता और सामग्री निर्माण को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें एल्विश यादव और उनके साथियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में इस तरह की हिंसक हरकत न की जाए और आरोपी इस गलत धारणा में न रहे कि ऐसे मामलों को कानूनी व्यवस्था द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यह कुछ शर्तों को रखते हुए न्यायालय इस एफआईआर को खारिज करता है।

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क्या है पूरा मामला 

कोर्ट ने आगे कहा कि कहा कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हिंसा भले ही देखने में मनोरंजनात्मक लगे, लेकिन यह विभिन्न प्लेटफार्मों पर व्यापक दर्शकों को आकर्षित करती है। जिससे सामाजिक धारणाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बता दें कि एल्विश यादव ने इसी साल 8 मार्च को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सागर ठाकुर से मारपीट की थी।

इसका वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह सागर ठाकुर पर लात-घूंसे बरसाते नजर आए। इसके बाद सागर ने एल्विश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि, बाद में दोनों ने समझौता कर लिया था। इसी आधार पर धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।

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