मुस्तफाबाद हादसे के बाद एक्शन में MCD: घनी आबादी वाली बहुमंजिला इमारतों का होगा सर्वे, अवैध बिल्डिंग्स के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

Delhi News: दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में बिल्डिंग गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में एमसीडी ने एक्शन लेते हुए अवैध बिल्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। 

Updated On 2025-04-21 12:03:00 IST
मुस्तफाबाद बिल्डिंग ढहने के हादसे के बाद एमसीडी की कार्रवाई।

Delhi News: दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के दयालपुर में चार मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों को मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने एक्शन लेने का फैसला किया है। निगम प्रशासन की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि घनी आबादी वाले इलाकों में मौजूद बहुमंजिला इमारतों का सर्वे किया जाएगा। अवैध पाई गई इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

पांच मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतों की होगी पहचान
एमसीडी की तरफ से जानकारी दी गई है कि निगम के कर्मचारी घनी आबादी वाले क्षेत्र में पांच या उससे ज्यादा मंजिल वाली इमारतों की संरचना की सुरक्षा के लिहाज से कार्रवाई करेंगे। सर्वे में अवैध इमारतों की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें सील कर दिया जाएगा। वहीं दयालपुर की चार मंजिला इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत के मामले में जूनियर इंजीनियर फैजान रजा, को सस्पेंड कर दिया गया है। 

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जूनियर इंजीनियर सस्पेंड
एमसीडी ने अपने बयान में कहा कि निगम द्वारा कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाती है। जिस इलाके में इमारत गिरी थी, वहां पर जूनियर इंजीनियर, फैजान रजा, मार्च 2019 से अगस्त 2021 तक कार्यरत थे, जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। इस अधिकारी के खिलाफ पहले भी कई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी हैं। अब एक बार फिर कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों को या तो नौकरी से हटाया जाएगा या सेवानिवृत्त किया जाएगा। 

15 इमारतों की हुई पहचान
एमसीडी ने जानकारी दी कि ऊंची इमारतों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद अवैध पाई गई इमारतों को सील करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 15 संपत्तियों की पहचान कर ली है। अब इन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बताया गया कि एमसीडी का सर्वेक्षण पांच मंजिला इमारत या उससे ज्यादा ऊंची इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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