Delhi News: 3 साल पहले हादसे में खोया बेटा, परिवार को अब मिलेगा 68.74 लाख का मुआवजा
तीन साल पहले एक हादसे में खत्म हुए शख्स के परिवार को कोर्ट ने न्याय दिलाया है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 68.74 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।
तीन साल पहले के सड़क हादसे में पीड़ित परिवार को मिलेगी मुआवजा राशि।
Delhi News: साल 2022 में एक हादसे का शिकार हुए शख्स के परिवार को अब जाकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 68.74 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठासीन अधिकारी ऋचा मनचंदा, मृतक के माता-पिता द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई कर रहीं थी। बता दें कि यह घटना साल 2022 में दिल्ली के रोहिणी जिले में हुई थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि हादसे के समय हर्षित वर्मा कार की अगली सीट पर बैठा था। इस कार को दिव्यम डबास नाम का शख्स ड्राइव कर रहा था।
वाहन चालक की लापरवाही से हुआ हादसा
बताया जाता है कि हादसे के समय दिव्यम गाड़ी को बड़ी ही लापरवाही के साथ चल रहा था। इस दौरान गाड़ी ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क पर बने डिवाइडर से जा टकराई। 15 दिसंबर को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि हर्षित वर्मा की मौत इसी हादसे की वजह से हुई थी। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि ड्राइवर ने कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश होकर हादसे के हालातों को समझाने से इनकार दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही और वाहन तेज चलाने की वजह से हुआ था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ साबित
कोर्ट में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पेश किया गया, जिस पर अदालत ने भरोसा जताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हादसे में लगी चोट को बताया गया था। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि हादसे के समय मृतक की उम्र मात्र 25 साल थी। वह उस समय एक कंपनी में सीनियर एनालिस्ट के रूप में तैनात था। कोर्ट ने माना कि मृतक का पूरा परिवार पूरी तरह से उसी पर निर्भर था।वह परिवार में कमाने वाला वह एकमात्र अकेला शख्स था। जिसके चलते अदालत ने उसके परिवार को मुआवजे की यह रकम देने का आदेश दिया है।