Delhi Police: आधार,पैन और राशन कार्ड से नहीं साबित होगी भारतीय नागरिकता, मान्य होंगे ये दो डॉक्यूमेंट्स
Delhi Police: दिल्ली में रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड मान्य नहीं होगा। सरकार की ओर से इसे लेकर नया आदेश जारी किया गया है।
Delhi Police: दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड को मान्य नहीं माना जाएगा। दिल्ली पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि विदेशी नागरिकों के तौर पर संदिग्ध लोगों से केवल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट लिए जाएंगे। इन दो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही लोगों को भारतीय नागरिक स्वीकार किया जाएगा।
पिछले साल पकड़े गए थे अवैध विदेशी नागरिक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देश के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में वेरिफिकेशन के दौरान यह पाया गया था कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आधार, पैन और राशन कार्ड के सहारे खुद को भारतीय नागरिक बताते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह भी सामने आया है कि कई अवैध प्रवासियों के पास आधार, राशन कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) की तरफ से जारी कार्ड भी मिले हैं। जिसकी वजह से भारतीय नागरिकता की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया था। इसे ध्यान में रखते हुए वोटर आईडी कार्ड और भारतीय पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
सभी जिलोंं के DCP को दिए गए कड़े निर्देश
दिल्ली पुलिस की ओर से सभी जिलों DCP को अपने क्षेत्रों में संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से आए नागरिकों पर भी कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसा सामने आया है कि दिल्ली में करीब 3,500 पाकिस्तानी नागरिकों में से 520 मुस्लिम हैं। जिनमें से अब तक 400 से ज्यादा लोग अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जा चुके हैं।
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इन लोगों को मिलेगी राहत
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसमें केवल मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) वाले नागरिकों को राहत दी गई है। लेकिन 29 अप्रैल के बाद वीजा को भी अवैध माना जाएगा।
दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि दिल्ली में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में पता करके उन्हें तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि जो हिंदू पाकिस्तानी नागरिक पहले से लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, उनके वीजा बरकरार रहेंगे।
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