Swati Maliwal Assault Case: अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
Swati Maliwal Assault Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने बीते बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार यानी आज मामले में फैसला सुनाने के लिए तारीख तय की थी। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिभव कुमार को बड़ा झटका लगा है।
18 मई को पुलिस ने बिभव कुमार को किया था गिरफ्तार
बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने उन पर हमला किया है। स्वाति मालिवाल का आरोप है कि बिभव कुमार ने उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हमला किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं 18 मई को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद से ही बिभव कुमार जेल में बंद है। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।