Delhi High Court: पत्नी के साथ सहमति से बनाए संबंध, फिर भी नहीं मिली माफी, कोर्ट ने बताया अपराध

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पति के खिलाफ मुकदमा हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की से शादी की, जो एक अपराध है।

Updated On 2025-11-21 17:02:00 IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने माफी देने से मना कर दिया।

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पति के खिलाफ मुकदमा हटाने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि उसने 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध बनाए थे। पति के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पत्नी का कहना है कि उसके पति और उसके बीच उसकी सहमति से संबंध बनाए गए थे। हालांकि इसके बावजूद अदालत ने आरोपी पति को माफी नहीं दी।

बता दें कि आरोपी के खिलाफ 2023 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अदालत ने कहा कि जिस कानून में नाबालिग से सेक्स को अपराध बताया गया है। इसमें से अपवाद नहीं निकाला जा सकता है। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (पॉक्सो एक्ट) के तहत 18 साल से कम के व्यक्ति की सहमति कोई मायने नहीं रखती है। कोर्ट ने कहा कि संसद ने 18 साल की आयु निर्धारित की है। इससे कम होने पर कानून 18 साल से कम उम्र के नाबालिग द्वारा सहमति दिए जाने के बावजूद इसे मान्यता नहीं देता है। इसलिए अदालतें उन मामलों में ‘सहमति से संबंध’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने में सावधान रहती हैं।

बता दें कि आरोपी पति और उसके माता-पिता ने पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध कानून के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खत्म करने की मांग की थी। आरोपी की पत्नी ने कहा कि उसका कभी यौन उत्पीड़न नहीं हुआ। उसके पति ने उसके साथ सहमति से संबंध बनाए थे। अब आरोपी की पत्नी 18 साल की हो चुकी है और उसके साथ उसका बच्चा भी था। पत्नी ने कहा कि वो अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती।

हालांकि अदालत ने कहा कि इस स्थिति में आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने से समाज में एक गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे संदेश जाएगा कि सहमति और शादी की रस्मों के आधार पर बाल विवाह और संबंध बनाना अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ यह मुकदमा तब दर्ज किया गया था, जब घरेलू हिंसा की एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला था कि शादी के दौरान लड़की की उम्र केवल 16.5 साल थी। उस दौरान लड़की नाबालिग थी और उस पर घरेलू हिंसा के आरोप लगे थे।

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