Delhi Lok Adalat: दिल्लीवाले ध्यान दें... 13 सितंबर को 7 जगह पर लगेगी लोक अदालत, चेक करें डिटेल

Delhi Lok Adalat: 13 सितंबर को दिल्ली के सभी जिला अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यहां पर आप अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकते हैं। नीचे पढ़ें सभी डिटेल्स...

Updated On 2025-09-09 07:00:00 IST

दिल्ली में 13 सितंबर को लगेगी लोक अदालत।

Delhi Lok Adalat: अगर आपके वाहन पर कोई ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, तो उसे निपटाने का सही समय आ गया है। 13 सितंबर को पूरे देश के कई जगहों पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजधानी में अलग-अलग इलाकों में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सभी लोग अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान या नोटिस का भुगतान कर सकते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 13 सितंबर को दिल्ली के सभी जिला अदालतों में लोक अदालत लगेगी। बता दें कि लोग अदालत में आप अपने वाहन के चालान निपटाने के साथ ही भारी जुर्माने से भी छुटकारा पा सकते हैं। लोक अदालत में चालान निपटारे के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होगी। नीचे पढ़ें इसकी सारी डिटेल्स...

किन जगहों पर लगेगी लोक अदालत?

13 सितंबर को दिल्ली के सभी 7 जिला अदालतों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोक अदालत लगेगी। इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू शामिल हैं। दिल्ली के लोग इनमें से किसी भी अदालत में जाकर अपने पेंडिंग चालान का भुगतान करके छुटकारा पा सकते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि लोक अदालत में चालान निपटारे की लिमिट तय की गई है। इसके तहत प्राइवेट गाड़ियों के ज्यादा से ज्यादा 7 चालान निपटाए जा सकेंगे, जिसमें 5 नोटिस और 2 चालान शामिल हैं। वहीं, कमर्शियल वाहनों के 2 चालान या नोटिस का भुगतान किया जा सकेगा।

कैसे डाउनलोड करें चालान?

अगर आपके वाहन पर कोई चालान या नोटिस पेंडिंग है, तो उसकी कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से चालान और नोटिस डाउनलोड किए जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की यह लिंक 8 सितंबर सुबह 10 बजे से एक्टिव हो गई है। बता दें कि चालान डाउनलोड करने की लिमिट 1,80,000 रखी गई है, जबकि एक दिन में 60,000 तक ही चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि बिना किसी देरी के अपना चालान डाउनलोड करें और सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

दिल्ली के लोक अदालत में चालान का निपटारा कराने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। इनमें चालान या नोटिस की कॉपी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, वाहन मालिक की वैलिड आईडी शामिल है।

मई में लगी थी लोक अदालत

बता दें कि इससे पहले मार्च और मई के महीने में दिल्ली में लोक अदालत लगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8 मार्च की लोक अदालत में 1,53,437 चालान का निपटारा किया गया था। इन सभी चालानों की कुल कीमत लगभग 405 करोड़ रुपये थी। इस बार भी बड़ी संख्या में चालान के निपटारा होने की संभावना है।

क्या होंगे फायदे?

लोक अदालत में चालान का भुगतान करने से आपको कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला यह कि इसके लिए आपको बार-बार कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। इसके अलावा आपको वकील रखने को भी चिंता नहीं होती है। साथ ही लोक अदालत में चालान का निपटारा करने पर आपको बड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है।

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