Delhi Lok Adalat: दिल्ली में चालान निपटाने का मौका, इस दिन लगेगी लोक अदालत, ऐसे करें आवेदन
Delhi Lok Adalat: दिल्ली में 13 सितंबर को लोक अदालत लगेगी, जहां पर ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा। नीचे पढ़ें चालान माफी का पूरा प्रोसेस...
दिल्ली में 13 सितंबर को लगेगी लोक अदालत।
Delhi Lok Adalat: दिल्ली के वाहन चालकों के लिए अपना ट्रैफिक चालान माफ करवाने का सुनहरा मौका है। अगर आपकी गाड़ी का चालान कटा है, जिसे आपने अभी तक जमा नहीं किया है, तो तैयार हो जाइए। ट्रैफिक चालान भरने का सही मौका आने वाला है। दरअसल, 13 सितंबर को दिल्ली में लोक अदालत लगने वाली है। ऐसे में इस अदालत में आप अपना चालान माफ करवा सकते हैं या फिर कम राशि में चालान निपटा सकते हैं। बता दें कि लोक अदालत में वाहन चालक अपने महंगे चालान को कम पैसे में निपटा सकते हैं। दिल्ली के सिविल कोर्ट परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा वाहनों के ट्रैफिक चालान निपटाने की कोशिश की जाएगी।
कैसे करें आवेदन?
अगर आप भी अपनी गाड़ी का ट्रैफिक चालान सस्ते में निपटाना चाहते हैं, तो आपको लोक अदालत में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए नीचे बताए प्रोसेस को फॉलो करें...
- सबसे पहले आपको नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (एनएएलएसए) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें सावधानीपूर्वक सभी जानकारियां भरें।
- इस फॉर्म में आपको व्यक्तिगत यानी पर्सनल जानकारी के साथ मामले की डिटेल और आवेदन का कारण बताना होगा।
- पूरे फॉर्म की सही तरीके से भरने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन मेल आएगा। इसके साथ ही आपको एक टोकन नंबर भी मिलेगा।
- इस टोकन का इस्तेमाल कर आप लोक अदालत में जाने का अपना समय तय करें और उसी समय पर अदालत पहुंचे।
ये डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको 13 सितंबर को तय समय पर जाना होगा। इसके लिए आपको अपने साथ कई डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होंगे। इनमें चालान की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), टोकन नंबर, नोटिस या समन की कॉपी, ऑथराइजेशन लेटर और चालान भुगतान की पुरानी रसीद शामिल हैं।
कैसे होगा चालान का निपटारा?
ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए आपको इन सभी डॉक्यूमेंट के सभी लोक अदालत में पहुंचना होगा। यहां पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, जिसके बाद सभी डॉक्यूमेंट पूरे होने पर आपके मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। आपको चालान या जुर्माने में कुछ फीसदी की छूट दी जाएगी, जिसे भरने के बाद आपका चालान खत्म हो जाएगा।
सिर्फ इन मामलों का होगा निपटारा
बता दें कि लोक अदालत में हर तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा नहीं होता है। लोक अदालत में साधारण ट्रैफिक चालान निपटाए जाते हैं। इनमें सीट बेल्ट ने पहनने, हेलमेट न लगाने, रेड लाइट तोड़ने आदि के लिए काटे गए चालान का निपटारा किया जाता है। अगर किसी वाहन का चालान क्राइम या फिर हादसे से जुड़ा हुआ है, तो उसका निपटारा लोक अदालत में नहीं होगा।