Delhi Old Vehicles: दिल्ली में लाखों लोगों को बड़ी राहत, EOL वाहनों के लिए NOC के नियम बदले

Delhi Old Vehicles: दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए एनओसी लेने की डेडलाइन खत्म कर दी है। अब वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद कभी भी एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Updated On 2025-10-31 08:43:00 IST

दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों के लिए गुड न्यूज।

Good News For Old Vehicles: दिल्ली सरकार ने लाखों पुराने वाहन मालिकों का बड़ी राहत दी है। अब पुराने वाहनों के लिए एनओसी (No Objection Certificate) जारी करने के लिए 1 साल को डेडलाइन खत्म कर दी गई है। इससे दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन के मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे वाहनों के मालिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त होने के बाद कभी भी एनओसी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसका मतलब है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड पुराने वाहनों के मालिक गाड़ी की उम्र खत्म होने के 1 साल बाद भी परिवहन विभाग से एनओसी ले पाएंगे, जिसके बाद दूसरे राज्यों में उसे दोबारा रजिस्टर कराया जा सकेगा। इससे न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की संख्या भी घटेगी।

दिल्ली में 50 लाख पुराने वाहन

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में पुराने वाहनों की संख्या करीब 50 लाख से ज्यादा है, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। इन वाहन मालिकों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। इस फैसले के बाद पुराने वहां मालिक दिल्ली एनसीआर से बाहर दूसरे राज्यों में अपने वाहनों को रजिस्टर कर सकते हैं। बता दें इससे पहले पुराने वाहन मालिकों को गाड़ी की उम्र पूरी होने पर सिर्फ 1 साल के भीतर एनओसी लेना होता था।

इस वजह से हुआ फैसला

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह फैसला 'जनता की सुविधा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है। एक साल की समय-सीमा के कारण हजारों वाहन दिल्ली में फंसे थे। ये वाहन न स्क्रैप हो पा रहे थे और न ही बाहर भेजे जा सकते थे। अब यह बाधा खत्म कर दी गई है, जिससे लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को एनओसी लेकर दिल्ली से बाहर भेज सकेंगे। उन्होंने बताया कि इससे दिल्ली की सड़कों पर भीड़ और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी।

अधिकारियों ने बताया कि जनता की शिकायतों और आंतरिक समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग का मानना है कि यह फैसला न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को भी कम करेगा।

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