शराब घोटाला: पूर्व मंत्री लखमा को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने किया खारिज

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है।

Updated On 2025-07-18 20:40:00 IST

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

पुकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती।

बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही शराब घोटाले के मुकदमे में ईएओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज किया, जिसकी जांच के बाद चार्जशीट पेश की गई। इस मामले में भी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। कवासी लखमा ने अपने वकील हर्षवर्धन परगनिहा के माध्यम से अलग-अलग याचिका दायर की है।

लखमा के वकील की हर दलील खारिज
शुक्रवार को ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी के केस में बेल पर सुनवाई हुई, जिसमें तर्क दिया गया कि, साल 2024 में केस दर्ज किया गया था, जिसमें डेढ़ साल बाद गिरफ्तारी की गई है, जो गलत है। इस दौरान लखमा का कभी पक्ष ही नहीं लिया गया, लेकिन जब उन्हें गिरफ्तारी का शक हुआ और अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई तब गिरफ्तार कर लिया गया। यह बताया गया कि, केवल बयानों के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। जबकि, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पूर्व मंत्री को राजनीतिक षडयंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया गया है।

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