कबीर नगर दुष्कर्म केस में बड़ी कार्रवाई: आरोपी से मिलीभगत पर महिला प्रधान आरक्षक निलंबित, सबूतों से भी छेड़छाड़ के आरोप

रायपुर के कबीर नगर दुष्कर्म मामले में आरोपी से मिलीभगत, जांच में लापरवाही और पीड़िता पर दबाव बनाने के आरोपों के चलते महिला प्रधान आरक्षक को निलंबित किया गया।

By :  Ck Shukla
Updated On 2026-01-31 10:03:00 IST

महिला प्रधान आरक्षक निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कबीर नगर थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए महिला प्रधान आरक्षक चन्द्रकला साहू को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में उनके आचरण को संदिग्ध पाया गया तथा आरोप है कि उन्होंने न केवल विवेचना में लापरवाही बरती, बल्कि पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव भी बनाया।

आरोपी से मिलीभगत का गंभीर आरोप
जांच रिपोर्ट में सामने आया कि विवेचना अधिकारी चन्द्रकला साहू की भूमिका प्रारंभिक जांच के दौरान संदिग्ध रही। आरोप है कि उन्होंने आरोपी पक्ष से मिलीभगत कर मामले को कमजोर करने की कोशिश की।


पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव
पीड़िता ने शिकायत की कि, महिला प्रधान आरक्षक ने उस पर बयान बदलने और मामले को रफादफा करने का दबाव बनाया। इस शिकायत ने पूरे मामले को गंभीर मोड़ दिया।

विवेचना में लापरवाही और साक्ष्य से छेड़छाड़
विभागीय जांच में यह भी पाया गया कि जांच अधिकारी ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में लापरवाही की। कुछ साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जताई गई है, जिससे पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हुई।

पुलिस विभाग की त्वरित कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर पुलिस विभाग ने तत्काल प्रभाव से चन्द्रकला साहू को निलंबित कर दिया। साथ ही आगे की विभागीय कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं।

Tags:    

Similar News

बलौदाबाजार में बीच सड़क पर शराबखोरी: कानून व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल, देखिए ये वायरल VIDEO

बालोद में बीमा राशि हड़पने का फर्जीवाड़ा: ट्रक की किस्त नहीं चुकाई तो रची चोरी की झूठी कहानी, तीन आरोपी गिरफ्तार