ओपीएस पर छत्तीसगढ़ में नई प्रक्रिया: खाते में जमा पैसे निकालने सरकार ने बनाई ऑनलाइन प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की है।

Updated On 2025-11-14 12:31:00 IST

 महानदी भवन (फाइल फोटो)

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने के लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की है। अप्रैल 2022 से सीजीपीएफ अंशदान कटौती की जा रही है। शासकीय सेवक की सेवा समाप्ति, सेवा से त्याग पत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु के बाद उसके सीजीपीएफ खाते में जमा धन राशि का अंतिम आहरण किया जा सकेगा।

कार्यालय प्रमुख स्तर पर ये होगा
कार्यालय प्रमुख स्तर पर शासकीय सेवक का सीजीपीएफ खाता विवरण ऑनलाईन पोर्टल सीपीएस डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन पर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा प्रदत्त यूजर आई. डी एवं पासवर्ड की सहायता से डीडीओ, इम्प्लाई आईडी लॉगइन में देखा जा सकता है। सेवक की सेवा समाप्ति, सेवा से त्याग पत्र, शासकीय सेवक को अथवा उसकी मृत्यु के प्रकरण में नॉमिनी को सीजीपीएफ अंतिम भुगतान ऑनलाईन सीजीपीएफ फाइनल पेमेंट सिस्टम पोर्टल में कार्यालय प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन सीजीपीएफ फाइनल पेमेंट सिस्टम पोर्टल में प्रकरण तैयार करने के लिए ये तरीका अपनाया जाएगा।

ये होगी प्रक्रिया
सेवक की सेवा समाप्ति, सेवा से त्याग पत्र, सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में अनुसूची पांच तथा मृत्यु के प्रकरण में अनुसूची-सात का प्रयोग किया जायेगा। अभिदाता का व्यक्तिगत विवरण, विभागीय विवरण, गणना विवरण एवं दस्तावेज विवरण की प्रविष्टि की जाएगी। वाछित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किया जाएगा एवं सभी दस्तावेज होने की पुष्टि चेक लिस्ट अनुसार की जाएगी। अनुसूची 5-7, डिजिटल हस्ताक्षरीत छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि पासबुक तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों को ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर संचालनालय पेशन एवं भविष्य निधि को प्रेषित किया जाएगा। ई-सीजीपीएफ. प्राधिकार पत्र जारी होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान किये जाने हेतु आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा ई-बिल के माध्यम से देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

संचालनालय अपनाएगा ये प्रक्रिया
संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि स्तर पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण को ऑडिट ऑफिसर के रूप में परीक्षण कर ई-सीजीपीए प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा ही प्रदत्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से ऑनलाईन सीजीपीएफ फाईनल पेमेंट सिस्टम पोर्टल में लॉगइन। कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की गयी जानकारियों तथा अभिप्रमाणित अनुसूची (यथा अनुसूची-पांच अथवा अनुसूची-सात) संलग्न प्रपत्रों, अभिलेखों एवं छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि है-पासबुक का परीक्षण। ऑनलाइन प्रविष्टि एवं ई-पासबुक प्रविष्टि में भिन्नता होने पर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा संधारित ऑनलाइन अभिलेखों के आधार पर जमा राशि एवं उस पर देय ब्याज राशि की गणना की जाएगी ।

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