रायपुर में एक और कौशल्या विहार: 93 हेक्टेयर में बसेगा, जद में आ रही बिल्डर्स- कारोबारियों की जमीन
रायपुर के कौशल्या विहार की तरह बनने वाली इस परियोजना के लिए रायपुर से लगे ग्राम कचना, लभांडी, और सड्डू में 93. 469 हेक्टेयर जमीन उपयोग में लाई जाएगी।
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रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण जल्द ही एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रहा है। बताया गया है कि रायपुर के कौशल्या विहार (पूर्व में कमल विहार) की तरह बनने वाली इस परियोजना के लिए रायपुर से लगे ग्राम कचना, लभांडी, और सड्डू में 93. 469 हेक्टेयर जमीन उपयोग में लौई जाएगी। इस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बताया गया है कि इस अधिग्रहण के लिए 293 भूमि स्वामियों की जमीनें लिया जाना प्रस्तावित है, इन रकबों में कई बड़े बिल्डरों और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों का हिस्सा शामिल है।
कौशल्या विहार की तर्ज पर बनेगा
रायपुर विकास प्राधिकरण ने कई साल पहले कमल विहार योजना पर काम शुरु किया था, यह योजना अब कौशल्या विहार के नाम से जानी जाती है। कचना, लभांडी सड्डू में 93 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बनने वाली नगर विकासै योजना भी कमल विहार की तरह होगी।
बनेंगे आवासीय और कमर्शियल भवन
बताया गया है कि, कमल विहार की तरह यहां भी आवासीय कमर्शियल काम्पेलक्स बनाए जाएंगे। परियोजना के लिए सलाहकार की नियुक्ति भी की जा रही है। यहां लोगों के रहने के लिए आवास समेत दुकान बाजार आदि के लिए व्यावसायिक काम्पलेक्स भी बनाने का विचार है। इसके साथ ही सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यहां सभी वर्गों के लिए आवास प्रस्तावित होंगे। उल्लेखनीय है कि कचना शंकर नगर के आगे वाला ग्रामीण परिवेश वाला क्षेत्र है यह शहर से लगा है। इसी तरह लभांडी जिसका कुछ हिस्सा नवा रायपुर के अंतर्गत आता है, काफी एरिया सामान्य क्षेत्र में शामिल है। इसी प्रकार सड्डू ग्रामीण परिवेश वाला शहर से लगा क्षेत्र है। यहां वर्तमान में भी बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं।
नगर विकास योजना शुरू करने की घोषणा
कचना, लभांडी और सड्डू में रायपुर विकास प्राधिकरण ने नगर विकास योजना बनाने की घोषणा की है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ ग्राम तथा नगर निवेश नियम 2020 के प्रारुप 25 के तहत घोषणा की सूचना जारी की गई है। योजना के तहत 293 भूमि स्वामियों की जमीनों के रकबे जो परियोजना के लिए प्रस्तावित है, उनकी सूची जारी की गई है। बताया गया है कि इस पूरे परियोजना क्षेत्र में जो जमीनें लेना प्रस्तावित है, वह जमीन बड़े बिल्डर, जमीन कारोबारियों, जमीन दलालों व अन्य लोगों के नाम पर हैं। आरडीए के सीईओ द्वारा जारी इस घोषणा में कहा गया है कि, रायपुर विकास प्राधिकरण के प्रस्तावित ग्राम-कचना, लाभांडी एवं सड्डू के नगर विकास योजना के आशय की घोषणा पर छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (1) के तहत राज्य शासन का अनुमोदन प्राप्त है. प्रारूप नगर विकास योजना में अंतिम भूखंड का आवंटन उपरोक्त दशर्शाये गये भू-स्वामित्व के आधार पर किया जायेगा भूमि स्वामियों की तालिका में दिए गए विवरण में किसी प्रकार की विसंगति अथवा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व हुए किसी उपविभाजित, बटांकन को सुसंगत प्रलेखों के साथ इस सूचना के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर प्राधिकरण की जानकारी में लाया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात अंतिम भूखंड के आवंटन के प्रयोजन हेतु मूल भूखंड में किये गए किसी भी उप विभाजन, बटांकन पर विचार नहीं किया जायेगा।