भूपेश बघेल को झटका: नौ साल पुराने सीडी कांड में फिर होगी सुनवाई

राज्य के चर्चित नौ साल पुराने सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर रिव्यू पिटिशन को मंजूर कर लिया है।

Updated On 2026-01-25 10:49:00 IST

File Photo 

रायपुर। राज्य के चर्चित नौ साल पुराने सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर रिव्यू पिटिशन को मंजूर कर लिया है। रायपुर सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। अब इस केस की एक बार फिर से दोबारा सुनवाई होगी। सीबीआई की लोअर कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मार्च 2025 में आरोपों से बरी कर दिया था।

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा था कि, भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की थी। इसके पूर्व भूपेश बघेल के बचाव में मध्यप्रदेश के वरिष्ठ वकील मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें रखीं थीं। अधिवक्ता दत्त ने कहा था कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया। भूपेश ने न तो सीडी बनवाई और न ही सीडी बांटी। उन्होंने किसी तरह का कोई ऑफिस (अपराध) नहीं किया।

यह है मामला
सीडी कांड की शुरूआत 27 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल के बंगले से हुई थी। इस सीडी में आपत्तिजनक वीडियो था जिसे लेकर दावा किया गया था कि महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में दिखने वाला व्यक्ति मंत्री राजेश मूणत हैं। उक्त अश्लील सीडी का वीडियो क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया।

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