Bihar election rule: बिहार में अब इससे ज्यादा कैश मिला तो हो जाएगा जब्त, जानें पूरे नियम

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा 40 लाख रुपये तय की है। वहीं, आम लोगों के लिए नकद राशि की सीमा 50 हजार रुपये रखी गई है।

Updated On 2025-10-07 17:09:00 IST

bihar election cash limit

Bihar election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि यह सभी पर समान रूप से लागू है।

चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए 40 लाख रुपये की खर्च सीमा तय की है। हर प्रत्याशी को इसके लिए एक नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य किया गया है, जिससे सभी व्यय उसी से किए जाएंगे। 10 हजार रुपये से अधिक के हर लेनदेन पर निगरानी रखी जाएगी।

चुनाव में काले धन के उपयोग को रोकने के लिए नकद ले जाने की सीमा 50 हजार रुपये तय की गई है। यदि किसी के पास 50 हजार या उससे अधिक नकदी मिलती है और वह उसके वैध स्रोत का प्रमाण नहीं दे पाता, तो रकम जब्त कर ली जाएगी।

20 एजेंसियां और 32 चेकपोस्ट सक्रिय

जिले में करीब 20 इंफोर्समेंट एजेंसियां गठित की गई हैं, जो पैसों के लेनदेन पर नजर रख रही हैं। वहीं, 32 चेकपोस्ट पर मादक पदार्थ, अवैध शराब, जाली करेंसी और बहुमूल्य धातुओं की जांच की जा रही है।

वैध साक्ष्य रखना जरूरी

डीएम ने कहा कि जो लोग 50 हजार से अधिक नकद ले जा रहे हैं, उन्हें इसका वैध दस्तावेज रखना होगा-

  • बैंक से निकाले पैसे हों तो विड्रॉल पर्ची या मोबाइल बैंक मैसेज,
  • व्यापार से संबंधित नकदी हो तो बिक्री का बिल या भुगतान रसीद,
  • शादी या इलाज के लिए पैसे हों तो संबंधित प्रमाणपत्र।

पैसा जब्त होने पर कैसे मिलेगा वापस?

अगर दस्तावेज नहीं होने के कारण नकदी जब्त हो जाती है, तो बाद में प्रमाण दिखाने पर राशि वापस की जा सकती है। चुनाव खत्म होने के बाद भी संतोषजनक साक्ष्य देने पर पैसा लौटाया जा सकता है।

सोना और कीमती धातुओं पर भी नियम लागू

50 हजार तक का सोना या आभूषण साथ ले जाने पर भी वैध दस्तावेज जरूरी हैं। यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक पाई जाती है, तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी।

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