उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार, मंथन तेज; जानें NDA की रणनीति

भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 9 सितंबर को होगा मतदान। NDA और इंडिया ब्लॉक में तेज हुआ मंथन। जानें पूरी प्रक्रिया और राजनीतिक समीकरण।

Updated On 2025-08-07 14:07:00 IST

जगदीप धनखड़ की जगह कौन ? उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज   

Vice Presidential Election 2025: भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 सितंबर को मतदान होना है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। NDA और INDIA गठबंधन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन उपयुक्त प्रत्याशी की तलाश और सहयोगदी दलों में आम सहमति बनाना काफी चुनौतीपूर्ण है।

चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है, जो 21 अगस्त तक चलेगी। 22 को संवीक्षा और 25 अगस्त नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। एक से अधिक प्रत्याशी उतरे तो 9 सितंबर को संसद भवन में मतदान और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

उपराष्ट्रपति चुनाव: NDA की रणनीति

बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे नेता को उम्मीदवार बनाना चाहती है, जो संघ की विचारधारा से प्रेरित हो और और सहयोगियों दलों का समर्थन हासिल कर सके। शिवसेना (शिंदे गुट), जेडीयू, टीडीपी, अपना दल जैसे सहयोगी पहले ही एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बीजेडी, YSRP जैसी कुछ पार्टियां चुनौती खड़ी कर सकती हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह जैसे वरिष्ठ नेता विपक्षी दलों से सहमति बनाने की कोशिश करेंगे।

उपराष्ट्रपति चुनाव: इंडिया ब्लॉक की तैयारी

कांग्रेस नेतृत्व वाला INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी ने इसके लिए रणनीतिक कमान संभाल ली है। गुरुवार को विपक्षी दलों के सांसदों और नेताओं को रात्रिभोज पर बुलाया गया है। गठबंधन का उद्देश्य विपक्षी एकता को दर्शाना और बीजेपी की बड़ी जीत को चुनौती देना है।

उपराष्ट्रपति चुनाव: महत्वपूर्ण तिथियाँ

चरण तिथि

नामांकन शुरू 7 अगस्त 2025

नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025

नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त 2025

नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025

मतदान और परिणाम 9 सितंबर 2025

उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है?

उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के 782 सांसद वोट करते हैं। मतदान EVM नहीं, बल्कि बैलेट पेपर के जरिए होती है। इसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम' अपनाया जाता है। वोट स्पेशल पेन से ही डालना अनिवार्य है, अन्यथा वोट रद्द हो जाएगा। इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, सांसद अपनी मर्जी से वोट डालते हैं।

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