चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर रात 12 बजे खुली हाई कोर्ट, जसवीर बंटी की हाउस अरेस्ट पर पुलिस से मांगा जवाब

Uproar Over Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर बवाल का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने रात 12 बजे मामले की सुनवाई कर पुलिस को आज शाम पांच बजे तक जवाब मांगा है। ऐसे में सियासत और अधिक गरमा गई है।

By :  Amit Kumar
Updated On 2024-01-17 13:22:00 IST
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मचे बवाल के मामले की सुनवाई की।

Uproar Over Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ में नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, कांग्रेस ने बीती रात को ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके चंडीगढ़ पुलिस पर उनके पार्षद जसवीर बंटी को बीजेपी के इशारे पर हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया। कहा कि जसवीर बंटी को हाउस अरेस्ट से निकाला जाए। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए रात 12 बजे सुनवाई की और चंडीगढ़ पुलिस को आज शाम पांच बजे तक जवाब मांगा है।

इस बारे में एडवोकेट करणबीर सिंह ने बताया कि हमारे पार्षद जसबीर सिंह बंटी कल नामांकन वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर उनका अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें किसी तरह से सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने जसबीर बंटी को नगर निगम में अवैध रूप से हिरासत में रखा। उन्होंने बताया कि रात को 12 बजे हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन को सुना और पुलिस को आज शाम 5 बजे तक जवाब देने का आदेश दिया है कि जसबीर सिंह बंटी को हिरासत में क्यों लिया गया है।

बीजेपी कर रही लोकतंत्र की हत्या

पार्षद जसवीर बंटी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास 20 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 15 वोट हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि वे चंडीगढ़ मेयर चुनाव हार जाएंगे। इसलिए वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, जिससे वे जीत जाए।

चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से रखा गया ये पक्ष

चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी हाई कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा गया है। सरकारी एडवोकेट मनीष बंसल और दीपेंद्र बराड़ ने अदालत को बताया है कि जसवीर बंटी को अवैध तरीके से हिरासत में नहीं लिया गया था। स्थितियों के मद्देनजर उन्हें कुछ समय सुरक्षा जरूर दी गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने आज शाम पांच बजे तक इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है।

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