करूर भगदड़ केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब CBI करेगी जांच, पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी की कमेटी रखेगी निगरानी

करूर में अभिनेता-राजनेता विजय के रैली के दौरान भगदड़ में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस मामले में विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की थी।

Updated On 2025-10-13 13:26:00 IST

करूर भगदड़ केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने अभिनेता विजय की पार्टी TVK और भाजपा नेता उमा आनंदन की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CBI जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच SIT को सौंपी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिसमें तमिलनाडु कैडर के दो IPS अधिकारी शामिल होंगे (जो राज्य के मूल निवासी नहीं होंगे)।

कोर्ट ने क्या कहा?

बेंच ने टिप्पणी की कि यह गंभीर मामला है और इसमें जांच की पारदर्शिता जरूरी है। कोर्ट ने CBI से हर महीने जांच रिपोर्ट कमेटी के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिंगल जज ने बिना चीफ जस्टिस की अनुमति के केस सुना, जबकि यह पहले से मदुरै बेंच में लंबित था।

क्या है करूर भगदड़ मामला?

27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की राजनीतिक पार्टी (TVK) की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हादसे के बाद रैली को लेकर राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और आयोजकों पर गंभीर सवाल उठे थे।

कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं?

TVK की ओर से एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और सीए सुंदरम ने कहा कि हाईकोर्ट में याचिका केवल SOP बनाने को लेकर थी, लेकिन SIT बनाकर जांच सौंप देना उचित नहीं था। वहीं तमिलनाडु सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि CBI जांच की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस की कोई गंभीर गलती साबित नहीं हुई।

विजय ने रोकी रैलियां

हादसे के बाद अभिनेता विजय ने 20 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक रैलियां स्थगित कर दी हैं। उनकी पार्टी TVK ने मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

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