भोपाल शाही संपत्ति केस में सैफ अली खान को बड़ी राहत: SC ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सैफ अली खान को भोपाल शाही संपत्ति विवाद में बड़ी राहत दी है। SC ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया। जानिए क्या है मामला।
सैफ अली खान, करीना कपूर और उनके बेटा (फाइल फोटो)
Saif ali Khan Bhopal royal property Case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को शुक्रवार (8 अगस्त 2025) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान की निजी संपत्ति विवाद मामले को निचली अदालत में फिर से सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया गया था।
जुलाई में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें सैफ अली खान, उनकी बहनें सोहा अली खान और सबा सुल्तान, तथा मां शर्मिला टैगोर को संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी माना गया था। हालांकि, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अतुल चंदुरकर की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने पलटा था 25 साल पुराना फैसला
बता दें, जबलपुर बेंच ने जुलाई में भोपाल ट्रायल कोर्ट का 14 फरवरी 2000 का फैसला रद्द कर दिया था। उस फैसले में नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, उनके दिवंगत पुत्र मंसूर अली खान पटौदी और उनके वारिसों - सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा सुल्तान और शर्मिला टैगोर को संपत्ति का एकमात्र हकदार घोषित किया गया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया था। अब, हाई कोर्ट के इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सैफ अली खान का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो सैफ अली खान हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'Jewel Thief: The Heist Begins' में नजर आए, जिसमें उनके साथ जयदीप अहलावत भी मुख्य भूमिका में थे। सैफ की आने वाली फिल्मों में 'अर्जुन उस्तारा', 'रेस 4: रीलोडेड', 'गो गोवा गॉन 2' समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। सैफ अली खान ने 'कल हो ना हो', 'दिल चाहता है', 'हम तुम' और 'ओमकारा' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है।