Bank Fraud: गलती से खाते में आ गया पैसा तो भूलकर खर्च न करें, परेशानी में पड़ सकते, जानें क्या हैं RBI के नियम
bank fraud rbi rules: अगर आपके खाते में गलती से पैसा आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए और इस पर आरबीआई की क्या गाइडलाइन है। आइए जानते हैं।
गलती से खाते में पैसा आ जाए तो क्या करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक मृत महिला के बैंक खाते में अचानक 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम आ गई। उसके बेटे ने जब मोबाइल ऐप के ज़रिए खाते की जाँच की तो इतनी बड़ी रकम देखकर वह हैरान रह गया। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मामला बढ़ता देख बैंक और पुलिस ने कार्रवाई की। जाँच में पता चला कि यह रकम दरअसल तकनीकी गड़बड़ी की वजह से खाते में आई थी। असलियत यह थी कि खाते में ज़ीरो बैलेंस था और उसे फ्रीज कर दिया गया था।
यह ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार लोगों के बैंक खातों में बड़ी रकम गलती से ट्रांसफर हो चुकी। कुछ लोगों ने उस पैसे को अपना समझकर खर्च कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें पुलिस केस और जुर्माने का सामना करना पड़ा।
तो आइए जानें कि क्या आप गलती से अपने बैंक खाते में आए पैसे को खर्च कर सकते हैं या नहीं? पुलिस ऐसे पैसे खर्च करने पर आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है? गर पैसा गलत बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाए तो क्या करें?
सवाल: आपके बैंक खाते में गलती से पैसा जमा होने के क्या कारण हो सकते हैं?
जवाब: कभी-कभी बैंकिंग प्रणाली की त्रुटियों, तकनीकी गड़बड़ी और मानवीय भूलों के कारण बैंक खाते में गलत पैसा जमा हो सकता है। कई बार डेटा एंट्री करते समय गड़बड़ी हो जाती है। कई बार गलत लोन क्रेडिट एंट्री, सब्सिडी और रिफंड के कारण ऐसा होता है। वहीं, ऑटोमेट पेमेंट सिस्टम में खामी के कारण भी ऐसा हो सकता है।
सवाल: अगर आपके बैंक खाते में गलती से लाखों या अरबों रुपये आ जाएँ, तो क्या करना चाहिए?
जवाब: ऐसी स्थिति में, पहला और सबसे ज़रूरी कदम है कि तुरंत बैंक को सूचित करें। आप अपनी शाखा में जाकर या बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके यह जानकारी दे सकते हैं। RBI के अनुसार, अगर किसी लेन-देन की गलती से खाते में कोई राशि आ गई है, तो उसे केवल ट्रांज़िटरी बैलेंस माना जाएगा, आपका पैसा नहीं। बैंक उस राशि का पता लगा सकता है और उसे वापस लेने का अधिकार रखता है। इस राशि को निकालना गलत है।
सवाल: अगर आप उस पैसे को खर्च कर देते हैं तो क्या कार्रवाई की जा सकती है?
जवाब: यदि आपने गलती से अपने बैंक खाते में आया पैसा निकाल लिया है या खर्च कर दिया है, तो यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2023 के अंतर्गत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
ऐसे मामलों में आरबीआई की गाइडलाइन क्या है?
जवाब: आरबीआई के साफ निर्देश हैं कि गलती से जमा या डेबिट होने की स्थिति में, बैंक को तुरंत ग्राहक को सूचित करना चाहिए और जाँच के बाद जल्द से जल्द राशि वापस करना पक्का करना चाहिए। आरबीआई की 'ग्राहक अधिकार नीति' के अनुसार, ग्राहक को अनुचित लाभ से बचना चाहिए और बैंक के साथ सहयोग करना आवश्यक है।
सवाल: अगर आपने गलती से किसी और के खाते में पैसा भेज दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए?
जवाब: ऐसी स्थिति में, तुरंत अपने बैंक को लिखित सूचना दें। बैंक इस लेनदेन को 'गलत जमा' मानेगा और प्राप्तकर्ता के बैंक से संपर्क करेगा। यदि दूसरा व्यक्ति धनराशि वापस नहीं करता है, तो आप उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसी गलती की सूचना मिलने पर, बैंक को 7 कार्यदिवसों के भीतर प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
सवाल- अगर बैंक या पैसा भेजने वाले अपनी गलती साबित न कर पाएँ तो क्या होगा?
जवाब: अगर बैंक यह साबित न कर पाए कि पैसा गलती से मिला था तो वह उसे वापस नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में, आपको राशि रखने का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। आमतौर पर, ऋणदाता और प्रेषक के पास लेन-देन का स्पष्ट रिकॉर्ड होता है।
(प्रियंका कुमारी)