यूनिफाइड पेंशन स्कीम: कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, 30 सितंबर 2025 तक करें आवेदन; जानें UPS के फायदे और प्रक्रिया

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। जानिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और UPS के फायदे।

Updated On 2025-06-27 16:32:00 IST

यूनिफाइड पेंशन स्कीम : UPS योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 की गई

Unified Pension Scheme : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। खासकर वह कर्मचारी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होना चाहते हैं। अब 30 सितंबर 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले इसके लिए 30 जून 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
UPS, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक विकल्प है। कर्मचारियों को इसमें गारंटीड पेंशन की सुविधा मिलती है। सरकार ने UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है। इसका मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय मासिक आय देना है।

कौन UPS के लिए पात्र हैं?

  • वे केंद्रीय कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 को नौकरी में हैं और वर्तमान में NPS में हैं।
  • वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 के बाद नौकरी जॉइन करेंगे।
  • वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं (कम से कम 10 साल की सेवा के साथ)।
  • अगर किसी पात्र कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी कानूनी पत्नी/पति इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

UPS में आवेदन कैसे करें?

  1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
  2. सबसे पहले https://npscra.nsdl.co.in पर जाएं। फिर UPS विकल्प' सेक्शन में जाएं।
  3. अपना PRAN नंबर और अन्य डिटेल भरें।
  4. डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट करें।
  5. आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है।

NPS से UPS में शिफ्ट करने के फायदे

बिंदु 

UPS 

NPS

पेंशन 

गारंटीड 

मार्केट आधारित

जोखिम 

बहुत कम 

मध्यम-उच्च

ग्रेच्युटी

मिलेगी 

नहीं मिलेगी

वापसी का विकल्प 

नहीं 

लागू नहीं

 नोट: UPS एक बार का विकल्प है। एक बार चयन करने के बाद NPS में वापसी नहीं हो सकती।

नए नौकरी करने वालों के लिए नियम
जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्र सरकार की नौकरी में शामिल होंगे, उन्हें जॉइनिंग के 30 दिन में UPS या NPS में से कोई एक विकल्प चुनना होगा।

पुराना NPS पैसा कहाँ जाएगा?
कर्मचारी यदि UPS चुनते हैं, तो उनका NPS कॉर्पस PRAN से जुड़े UPS खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे मौजूदा सेविंग्स का नुकसान नहीं होता।

तय समय तक UPS नहीं चुना तो क्या होगा?
अगर कोई कर्मचारी 30 सितंबर 2025 तक UPS का चयन नहीं करता है तो स्वतः माना जाएगा कि उसने NPS को स्वीकार कर लिया है।

केंद्र सरकार की UPS योजना उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, जो गारंटीड पेंशन चाहते हैं। यदि आप NPS के बजाय स्थिर और सुनिश्चित आय की चाह रखते हैं, तो UPS आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। चूंकि यह विकल्प एक बार का और फाइनल है, इसलिए सोच-समझकर फैसला लें और समय रहते आवेदन अवश्य करें।

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