Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस बदलना चाहते हैं? जानिए पोर्टिंग और माइग्रेशन में क्या फर्क और कौन-सा बेहतर?

हेल्थ इंश्योरेंस बदलते वक्त लोग अक्सर पोर्टिंग और माइग्रेशन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। दोनों से आपको पुराने बेनिफिट्स मिलते रहते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल अलग-अलग हालात में होता है।

Updated On 2025-10-11 17:46:00 IST

Health Insurance porting

Health Insurance Porting: आजकल लोग बेहतर कवरेज, कम प्रीमियम या बेहतर सर्विस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बदलने पर विचार करते हैं। लेकिन नया प्लान लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि पोर्टिंग और माइग्रेशन में क्या अंतर है। दोनों शब्द सुनने में मिलते-जुलते हैं मगर इनका असर आपकी पॉलिसी की कंटिन्यूटी और उससे जुड़े फायदे पर पड़ता है।

पोर्टिंग का मतलब है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को एक से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर करना, बिना पुराने बेनेफिट्स खोए। उदाहरण के लिए कि अगर आपने अपनी पुरानी कंपनी के साथ 4 साल के वेटिंग पीरियड में से 2 साल पूरे किए हैं, तो नई कंपनी में आपको फिर से शुरू से इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पोर्टिंग से आप किसी नई कंपनी को चुन सकते हैं जो बेहतर सेवाएं, कवरेज या कस्टमर सपोर्ट दे रही हो, वो भी पुरानी पॉलिसी के सभी फायदों के साथ। 

क्या है माइग्रेशन?

माइग्रेशन तब होता है जब आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्लान बदलते हैं। जैसे, इंडिविजुअल पॉलिसी से फैमिली फ्लोटर प्लान में जाना, या कवरेज बढ़ाना।फायदा यह है कि आपका रिलेशनशिप उसी कंपनी के साथ बना रहता है, जिससे प्रक्रिया आसान होती है। आपकी वेटिंग पीरियड और बेनिफिट्स यहां भी जारी रहते हैं।

पोर्टिंग या माइग्रेशन में से किसे चुनें?

अगर आपको अपनी कंपनी की क्लेम सर्विस या कस्टमर सपोर्ट से दिक्कत है, तो पोर्टिंग सही विकल्प है। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी से खुश हैं और सिर्फ कवरेज या फीचर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो माइग्रेशन बेहतर रहेगा। दोनों ही तरीकों में आपके प्री-अर्जित बेनिफिट्स जैसे वेटिंग पीरियड और नो-क्लेम बोनस नहीं खोते।

ध्यान रखने योग्य बातें

पोर्टिंग या माइग्रेशन के लिए इंश्योरर आपकी मेडिकल हिस्ट्री और रिस्क प्रोफाइल की जांच कर सकता है। कवरेज बढ़ाने या प्रीमियम प्लान लेने पर प्रीमियम बढ़ सकता है। क्रिया शुरू करने का सबसे अच्छा समय है पॉलिसी के रिन्यूअल से कम से कम 45 दिन पहले।

हेल्थ इंश्योरेंस एक लॉन्ग-टर्म निवेश है, इसलिए जल्दबाजी में फैसला न लें। पहले यह तय करें कि आपको नई कंपनी चाहिए या सिर्फ नया प्लान। सही निर्णय लेने से आपका कवरेज और सुरक्षा दोनों बरकरार रहेंगे।

पोर्टिंग और माइग्रेशन से जुड़े अहम सवाल, जिनके जवाब आपको जान लेने चाहिए। 

सवाल: क्या मेरी बीमा कंपनी पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार कर सकती है?

जवाब: हां, बीमा कंपनियां अंडरराइटिंग नियमों, जैसे मेडिकल इतिहास या उम्र, के आधार पर पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार कर सकती हैं। इसलिए, अपनी पॉलिसी खत्म होने से कम से कम 45 दिन पहले आवेदन करना सबसे अच्छा है।

सवाल: क्या माइग्रेट करने पर मुझे प्रतीक्षा अवधि के लाभ नहीं मिलेंगे?

जवाब: नहीं। एक ही बीमा कंपनी में माइग्रेट करने से आपको प्रतीक्षा अवधि और कवरेज की निरंतरता सहित लाभों को आगे ले जाने की सुविधा मिलती है।

सवाल: क्या पोर्टिंग या माइग्रेट करने के बाद प्रीमियम हमेशा ज़्यादा होता है?

जवाब: हमेशा नहीं। अगर आप ज़्यादा कवरेज या व्यापक योजना चुनते हैं तो प्रीमियम बढ़ सकता है, लेकिन कभी-कभी नई बीमा कंपनी में जाने से आपकी लागत कम भी हो सकती है।

(प्रियंका कुमारी)

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