Plane Crash Compensation: प्लेन क्रेश में मौत पर परिवार को कितना मिलता है मुआवजा? जान लें नियम
Plane Crash Compensation: प्लेन क्रेश में जान गंवाने पर परिवार को मुआवजा दिया जाता है। जानते हैं इसे लेकर क्या हैं नियम।
प्लेन क्रेश में जान गंवाने पर मुआवजे से जुड़े नियम।
Plane Crash Compensation: हवाई यात्रा को आमतौर पर सबसे सुरक्षित परिवहन माध्यम माना जाता है, लेकिन जब कोई विमान हादसे का शिकार होता है, तो वह न सिर्फ कई परिवारों के लिए गहरी त्रासदी बन जाता है, बल्कि मुआवजे और कानूनी अधिकारों को लेकर भी तमाम सवाल खड़े करता है। ऐसा किसी भी देश या एयरलाइन के साथ हो सकता है और इससे जुड़े नियम अंतरराष्ट्रीय संधियों और भारत के अपने कानूनों के अंतर्गत तय किए जाते हैं।
हाल ही में एक विमान हादसे में दर्जनों लोगों की जान जाने की दुखद खबर सामने आई, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि विमान दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों को कितना मुआवजा मिलता है, किसके जिम्मे यह भुगतान होता है, और क्या बीमा कंपनियां भी इसमें शामिल होती हैं। इस रिपोर्ट में हम ऐसे सभी नियमों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से समझते हैं, जो विमान हादसे में जान गंवाने या घायल होने की स्थिति में लागू होते हैं।
मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत तय होती है एयरलाइन की जिम्मेदारी
दुनिया भर में हवाई यात्रियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष 1999 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अस्तित्व में आया। भारत ने भी इस अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे और 2009 में इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इसके तहत भारत से उड़ान भरने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स इस नियम के अधीन आती हैं।
मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत यदि किसी विमान हादसे में यात्री की मृत्यु होती है, तो एयरलाइंस कंपनी उस यात्री के परिजनों को 1,28,821 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) की राशि बतौर मुआवजा देने के लिए बाध्य होती है। मौजूदा विनिमय दर के अनुसार यह राशि लगभग 1.4 करोड़ रुपये के बराबर होती है। SDR, IMF द्वारा निर्धारित एक विशेष मुद्रा प्रणाली है, जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय मुआवजे में किया जाता है।
गंभीर रूप से घायलों को भी मिलती है सहायता
मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी यात्री को विमान दुर्घटना में गंभीर चोटें आती हैं, तो उसे भी मुआवजा राशि दी जाती है। यह मुआवजा यात्री की स्थिति, मेडिकल खर्च और अन्य पहलुओं पर निर्भर करता है, जो केस-बाय-केस तय किया जाता है।
ट्रैवल इंश्योरेंस धारकों को मिलती है अतिरिक्त सुरक्षा
अगर किसी यात्री ने यात्रा से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसे एयरलाइन के मुआवजे से अलग एक्सीडेंटल डेथ कवर का लाभ भी मिलता है। बीमा कंपनियां आम तौर पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की बीमा राशि देती हैं। वहीं, गंभीर रूप से घायल होने पर 5 से 10 लाख रुपये, और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में डेली कैश अलाउंस भी प्रदान किया जाता है।
क्या सरकार देती है कोई मुआवजा?
सामान्य तौर पर विमान दुर्घटनाओं में सरकार की ओर से सीधे तौर पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजे की जिम्मेदारी पूरी तरह एयरलाइंस कंपनी की होती है। हालांकि, यदि दुर्घटना अत्यधिक गंभीर होती है या उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो केंद्र या राज्य सरकारें विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा कर सकती हैं। यह पूरी तरह उस समय की परिस्थिति और सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है।